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Discussion On The Motion For Consideration Of The Cantonments Bill, … on 14 August, 2006

Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Cantonments Bill, … on 14 August, 2006


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Title : Discussion on the motion for consideration of the Cantonments Bill, 2006, as passed by Rajya Sabha.

 

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item no. 13.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, with your permission, I beg to move:

“That the Bill to consolidate and amend the law relating to the administration of cantonments with a view to impart greater democratisation, improvement of their financial base to make provisions for developmental activities, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

 

            This is an old Bill. This Bill was passed in 1924 and after that certain amendments were introduced over the years. If I remember, even the first Cantonment itself was established in Barrackpore after the Battle of Plassy some time in 1765.  The second Cantonment was established in Danapur in the same year itself.

            As it is today, there are 62 Cantonments, of which 56 Cantonments were established during the British days and six Cantonments have been added after Independence.  When the Cantonment Bill was introduced in the then Central Legislative Assembly in 1924, the definition of the Cantonment was given as ‘the temporary residence of troops’.  But later on the temporary residence became the permanent residence. 

            During these long years, the Cantonment also acted as some sort of urbanisation and wherein in the Cantonment, the urbanisation process began to maintain the health of the troops and certain essential civic amenities were being provided by the Cantonment authorities.  That is the story of the past.

            So far as the current Bill is concerned, it was conceptualised earlier and the Standing Committee on Defence of the Twelfth Lok Sabha considered the Bill.  The Bill was introduced in Rajya Sabha in December 2003.  But after that, as the Lok Sabha was dissolved, the Standing Committee of the Fourteenth Lok Sabha also considered this Cantonment Bill.  They made a large number of recommendations. 

One of the important recommendations of the Standing Committee was accepted by the Government. In the original Bill it was suggested that there should be a chapter in this Bill, which will deal with the Defence lands other than those which are situated in the Cantonment areas. Apart from the Cantonment land, which amounts to roughly about two lakh acres, the Defence Ministry has in its possession of about 17 lakh acres of land, of which two lakh acres comes within the Cantonment areas and 15 lakh acres plus are Defence lands.

            The Standing Committee’s recommendation was that this will require a comprehensive look and consideration, therefore, it would be better not to bring an appendage of the Cantonment Act but a separate Bill should be brought.  We accepted the suggestions and recommendations of the Standing Committee.  Shortly, we will bring in another Bill as to how to deal with the Defence lands. 

            There are some important features and I do not like to go into the details of them.  In the course of discussion, the hon. Members will make their contributions and in reply to that I will answer to some of the issues.  But the important parts of these are that we have divided the Cantonments in four categories.  Originally, there were three categories, depending on the population. Up to 50,000 plus is Category I, from 10,000 to 50,000 is Category II and from 2,500 to 10,000 is Category III and the lowest level of population which will be up to 2,500 is Category IV.

            Accordingly we have selected the number of elected representatives.  From the present level of the elected representatives we have increased the number and we have brought parity with the elected members and nominated members. 

            The second objective is that apart from increasing the numbers and giving more opportunities to the elected members, under the Seventy-fourth Amendment certain special responsibilities had been entrusted to the municipalities in respect of the social development.  Now, Cantonments, being in the urban areas, were not extended, and as it was the Central territory, the local municipal laws were not extended to the Cantonment.  Therefore, to have better municipal services to the troops who are residing in the Cantonment and also to the civic population, some of these facilities are being provided in the Cantonment area. In this connection, while we are increasing the numbers, we have also provided that the local MLAs and MPs should be associated with the Cantonment Board.  Of course, they will not have the voting right.

            Another provision that we have made is that we have provided reservations for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women among the elected category of the members of Cantonment Board, and Centrally-sponsored schemes, as I mentioned, which are now being implemented by the various local bodies and municipalities, would also be available  to the Cantonment Board.

            The scope, duties and functions of the Cantonment Board would also be enhanced.  Precisely, the objective is more democratisation and extending the responsibilities to provide better services but at the same time, we shall have to keep in view that the Cantonments are primarily meant not to create new city but to provide the houses for the troops.  Therefore, it will have to be under the Army control.  It cannot be converted into a full-fledged municipality.  For that, there is no need for the Cantonment Bill because the municipalities can be created by the State Government within their authorities which are there but we are extending certain facilities to discharge the municipal functions.  That is why, it will be construed as  deemed municipality.

            With these few words, I beg to move that the Bill be taken into consideration.

MR. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to consolidate and amend the law relating to the administration of cantonments with a view to impart greater democratisation, improvement of their financial base to make provisions for developmental activities, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

 

 

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं छावनी विधेयक, २००६ पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं इस विषय से, यानी छावनी से बहुत व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि रानीखेत केंटोनमेंट के निकट ही मेरा बर्थ प्लेस है, वहीं मेरी पढ़ाई-लिखाई प्राथमिक शिक्षा से इण्टरमीडिएट तक हुई। वहीं किरायेदार के रूप में भी रहना हुआ। इसमें जो बिल्िंडग टैक्स आदि का विषय शामिल हैं, मकान मालिक के रूप में, मैं रानीखेत विधान सभा क्षेत्र से विधायक भी चुना गया और अभी चार बार से सांसद हूं, उसमें रानीखेत का केंटोनमेंट भी है और अल्मोड़ा का केंटोनमेंट भी है, जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है।

संयोगवश १९९८ में, जब १२वीं लोक सभा गठित हुई थी और उसमें जो स्टेंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस बनी थी, उसके समक्ष ही यह विषय सर्वप्रथम आया था कि केंटोनमेंट और डिफेंस एस्टेट, डिफेंस लैंड है, उसके लिए एक लैजिस्लेशन नये सिरे से आना चाहिए। उसमें भी मुझे पार्टीसिपेट करने का अवसर मिला था और कुछ समय के लिए रक्षा राज्य मंत्री का दायित्व रहा, जिसमें केंटोनमेंट देखा जाना था, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से छावनी से काफी जुड़े होने से उसकी क्या कठिनाइयां हैं, क्या परेशानियां हैं,

14.29 hrs.                                       (Shri Mohan singh in the Chair)

मैं इससे काफी जुड़ा रहा, इसलिए वहां के नागरिकों का जो कष्ट है, जो तकलीफ है, उसे मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। अभी मैं आगे उसका उल्लेख करूंगा। यह सही है कि जब ब्रटिशर्स ने अपना शासन स्थापित किया, तो जहां-जहां ब्रटिश ट्रूप्स गए, उन्हें असिस्ट करने के लिए धोबी, नाई, व्यापारी, दुकानदार आदि भी ट्रूप्स के साथ गए। जहां-जहां छावनियां स्टैबलिश्ड हुयीं, वहां-वहां इनका भी अपना रहन-सहन स्थापित हुआ, लेकिन शुरू से आखिर तक उनको फालोवर्स कैंप कहा गया, क्योंकि वे एक प्रकार से उनका अनुसरण करते थे और उनके साथ चलते थे। लेकिन बाद में इन छावनियों ने स्थायी रूप ग्रहण किया और जिसका नतीजा यह है कि आज देश की आजादी से पहले और बाद में कुल मिलाकर ६२ कैंटोनमेंट हमारे देश में हैं, बाकी आर्मी और मलिट्री स्टेशंस बने हुए हैं। उनकी तादाद सैकड़ों में है, लेकिन हम लोग कैंटोनमेंट तक सीमित हैं। जो आम सवलियन पापुलेशन है, उसके मन में रहता है कि जो बगल की म्युनसिपेलिटी है या नागरिक क्षेत्र हैं, उनको तो पूरे के पूरे अधिकार रहते हैं, लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं हैं और एक प्रकार से हम लोग फौजी शासन के अंदर रहते है। हमारे तो नागरिक अधिकार सीमित हो जाते हैं और हम एक प्रकार से दोयम दर्जे के नागरिक का जीवन कैंटोनमेंट में व्यतीत करते हैं। ये व्यथायें समय-समय पर सामने आती रहती हैं।

कई बार यह देखा गया है और मुझे रानीखेत कैंटोनमेंट का प्रत्यक्ष अनुभव है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर के, स्टेशन कमांडिंग आफीसर जो कि तब भी कैंटोनमेंट बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था और आज भी वही अध्यक्ष प्रस्तावित हुआ है और इस संबंध में कल बिल पास होना है, तो जो भी स्टेशन कमांडिंग आफिसर होगा, उसी को कैन्टोन्मेंट का प्रेसीडेंट होना है। अलग-अलग प्रकार के फौजी अफसर, जो कि अक्सर रिटायरमेंट की स्टेज पर पोस्टेड होते हैं, उनका अपना एक फौजी एप्टीटयूड रहता है और दूसरी ओर नागरिक हैं। नागरिक पापुलेशन इतनी बड़ी है कि उसमें डिग्री कालेज, इंटर कालेजेज और अन्य एक्टिविटीज सारी चल रही हैं और उनको लगता है कि हमारे नागरिक अधिकार अधिक हैं और इन सब बातों को लेकर तनाव का वातावरण बनता है। इन सारे विषयों को लेकर अनेक चिंतायें व्यक्त की गयी हैं, उनसे मैं अपने आपको भी संबद्ध करता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी की ओर से कहीं कोई सदाशयता नहीं है। उनकी ओर से सदाशयता है और एक अच्छा इंटेन्शन रहा है, लेकिन जो विधेयक आया है, जिसका मैंने उल्लेख किया कि सन् १९९८ की बारहवीं लोक सभा ने रिकमेंड किया और उसके बाद सन् २००३ में बिल ड्राफ््ट हुआ और उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ और फिर वह स्टैडिंग कमेटी को यह रेफर हुआ कि वह पब्लिक ओपनियन को इल्लिसिट करेंगे, लोगों के रिप्रेजेंटेशन को सुनेंगे, लेकिन इसी बीच में फरवरी २००४ में लोकसभा के भंग हो जाने के कारण बिल लैप्स हो गया। इसके बाद हम चौदहवीं लोकसभा में आते हैं, और पुन: बिल इंट्रोडयूस होता है, और इंट्रोडक्शन के बाद यह विधेयक स्टैडिंग कमेटी आन डिफेंस में चला जाता है, जिसके सभापति माननीय बाला साहिब विखे पाटिल हैं, जो कि सत्ता पक्ष से ही हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी की अनेकों बैठकें होती हैं और उनकी ओर से रिकमंडेशंस आती हैं। लेकिन जो आज इसका टाइटल है और इसमें कुछ प्रावधान माननीय मंत्री जी ने उल्लिखित किए कि यह-यह विषय हैं, जिसके कारण हम इसको अधिक लोकतंत्रीकरण का विषय कहते हैं और संविधान का उल्लेख करते हुए कि हम इसे डीम्ड म्युनसिपलिटी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन जो यह दर्जा देने की बात कही है, इस संबंध में मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि वह केवल और केवल गवर्नमेंट ग्रांट्स, चाहे वह सेंट्रल की हो, जो सोशल सैक्टर में चल रहे कार्यक्रमों के लिए हों, या अन्य जो राज्य सरकारों की ओर से स्कीम्स वगैरह लागू होनी हों, वहां तक तो ड्रीम्ड म्युनसिपलिटी की बात है, लेकिन पूरे कैंटोनमेंट एक्ट की जो स्कीम है, उसके भीतर नागरिकों के जो अधिकार हैं या नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर हैं या नागरिकों की ओर से चुने हुए सदस्यों को चर्चा करने के उपरांत निर्णय करने का अधिकार है, वह सब इस कंटोनमेंट विधेयक के भीतर नहीं है[c23] ।

 उसके लिए मैं कुछ उदाहरणों का क्लॉजवाइस उल्लेख करना चाहूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज जहां हम कह रहे हैं कि अधिक लोकतंत्रीकरण हो, वहां केवल कहने तक हम सीमित रह गये हैं। चूंकि पापुलेशन बढ़ी है। पहले यह तीन केटेगरीज में था–एक ५० हजार तक की पापुलेशन और दूसरा १० हजार से ऊपर की जनसंख्या का था। मेरी कांस्टीटूएंसी का कन्टोनमैंट यानी रानीखेत कन्टोनमैंट वन केटेगिरी में आता था। अब वह केटेगिरी टू में चला जायेगा, क्योंकि पापुलेशन शायद ५० हजार से कम है। लेकिन कई बड़े कन्टोनमैंट्स हैं। वे बड़े केवल एक केटेगरी बड़े हैं। उसके अलावा कोई ऐसा मैटीरियल चेंज नहीं आया।

दूसरे विषय के बारे में आपकी और सरकार की ओर से उल्लेख किया गया है कि सदस्यों की संख्या में हमने वृद्धि की है। लेकिन सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ जो एक्स आफशियो मैम्बर है, नामीनेटिड मैम्बर हैं, जिसने उसमें भागीदारी करनी है, जो अध्यक्ष, प्रेजीडैंट कमांडिंग आफिसर है, उनके सामने उसका अपना श्रेय, वजन, अपनी राय कोई महत्व नहीं रखती। जहां यह पक्ष आयेगा कि कोई मामला नागरिक के पक्ष में होना है कि शासन या मलिट्री के पक्ष में होना है, तो अल्टीमेटली निर्णय आयेगा कि वह मलिट्री के पक्ष में होना है, नागरिक के पक्ष में नहीं होना है। इतना ही नहीं, इसमें कुछ क्लाजेज आगे हैं, जिनका उल्लेख मै यहां करूंगा।

सबसे पहले मैंने अपने भाषण के साथ-साथ कुछ संशोधन भी प्रस्तावित किये हैं। अब संशोधन तो कंसीडरेशन के टाइम आयेंगे लेकिन संशोधनों में एक संशोधन अपनी ओर से रखा है। अगर उसे मंत्री जी स्वीकार करेंगे, तो वास्तव में इस छावनी विधेयक का लोकतंत्रीकरण होगा जिसमें है कि अध्यक्ष कमांडिंग अफिसर न होकर वह चुने हुए सदस्यों के मघ्य से ही हो, यानी सदस्यों में से ही उसे चुन लिया जाये, तो वह वास्तव में लोकतंत्रीकरण हो जायेगा। इस संबंध में मैंने संशोधन प्रस्तावित किया है। कई जगहें जहां नगरपालिका है, पंचायतें हैं, जिला पंचायतें हैं उनके अध्यक्ष और महानगर पालिका में मेयर सीधे ही चुनकर आ रहे हैं। वहां हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रीकरण है। यहां तो नामीनेटिड है, आर्मी का आफिसर है। अब वाइस प्रेजीडैंट नागरिक का होगा लेकिन वह तभी है, जब प्रेजीडैंट अनुपस्थित हो। प्रेजीडैंट के होने पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है।

क्लाज १२ में छावनी बोर्डों के गठन में एक और चेंज आया है। पहले सीईओ, कन्टोनमैंट एग्जीक्यूटिव आफिसर, यानी छावनी अधिशासी अधिकारी होता था, जिस पर बोर्ड के सारे निर्णय, फैसलों को लागू करने का दायित्व रहता था। लेकिन आज बजाय दायित्व के उसको अधिकार सम्पन्न कर दिया गया है। वह सीईओ तो है, लेकिन वह कैन्ट एग्जीक्यूटिव आफिसर न होकर उसको चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर बना दिया गया है। उसको अनेक अधिकार देने के साथ-साथ सदस्य भी बना दिया है। एक ओर वह कार्यपालक है, सैक्रेट्री है, जिस पर एग्जीक्यूशन करने का दायित्व है दूसरी ओर वह उस बोर्ड का भी सदस्य हो गया है जिसमें पब्लिक से चुनकर सदस्य आने हैं। जो पब्लिक से चुनकर आने वाले सदस्य हैं उनमें एग्जीक्यूटिव आफिसर भी सदस्य है। अब मैम्बर होने के कारण जितने उसमें नियम हैं, रेजोल्यूशन पास होने हैं, प्रस्ताव या फैसले होने हैं, उनमें उसकी भी भागीदारी हो गयी। इतना ही नहीं, उसको जो अधिकार दिये गये हैं, उनका उल्लेख मैं आगे करूंगा। एक असेसमैंट का प्रावधान हुआ करता था, क्लॉज ७६ में उल्लेख आया है। पहले सविल एरिया कमेटी होती थी, उसमें सम्पत्ति का असेसमैंट होता था, बोर्ड के मैम्बर्स की कमेटी बनकर असेसमैंट उनके द्वारा होता था। क्लॉज ७७ में औथेंटिकेशन होता था, वह भी उन्हीं के माध्यम से होता था। आज सारे का सारा अधिकार सी. ई.ओ. का है। वह सम्पत्ति का असेसमैंट करेगा और फिर टैक्स लेगा। असेसमैंट करने का अधिकार और यदि उसमें कहीं गलतियां हैं, तो उसमें दंडित करने का अधिकार आदि चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर के हवाले कर दिया गया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें किसी प्रकार का कोई लोकतंत्रीकरण का विषय आया है । इस सम्बन्ध में मैंने उल्लेख किया था कि इससे सम्बन्धित स्टेंडिंग कमेटी का द्ृष्टिकोण क्या रहा है। उन्हें लगभग ३०० प्रत्यावेदन मिले, कमेटी ने कई लोगों को सुना, अनेकों सुझाव आए, केंटोनमेंट के नागरिकों के शिष्टमंडल भी आए। उन सबको सुनने के बाद कमेटी ने महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं। मैं क्लाज १२ का उल्लेख करूंगा। स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के पेज नम्बर १३ पर क्लाज ३.९ को मैं कोट करना चाहूंगा।

“3.9 The Committee have received various views from Cantonment Citizen Associations/Cantonment Boards/individuals on the provisions of this clause. It has been generally mentioned that in the guise of achieving greater democratisation, almost absolute powers are being vested in one individual appointment i.e. Cantonment Executive Officer being re-designated as Chief Executive Officer. As per democratic norms legislature is the supreme governing body and the executive is accountable to the legislature. By being Member Secretary, the CEO will assume all three roles of legislature, executive and judiciary, which is against the spirit of Constitution.”

 

यह पेज नम्बर १३ में पैरा ३.९ पर स्टेंडिंग कमेटी ने कहा है। स्टेंडिंग कमेटी में दोनों सदनों के माननीय सदस्य होते हैं। सबको सुनने के बाद, पब्लिक ओपीनियन एलीसिट करने के बाद जो ध्यान देना चाहिए था,

वह नहीं दिया गया। उन्होंने क्या कहा, मैं पैरा ३.१० और ३.११, ये दो छोटे-छोटे पैराज हैं, इनमें जो रिकमंडे किया है, वह बताना चाहूंगा –

“3.10 The Committee after carefully examining the suggestions given by various Organisations/Associations/individuals are also of the view that CEO should not be made the member of the Board.”

यानी सी.ई.ओ. को उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। ३.११ में कहा है –

“3.11 The Committee feel that CEO should act only an Executive to carry out legislative  instructions of the Board and should be accountable to the Board.”

 

यह कुछ नहीं किया गया। लगता है कि मंत्री जी के संज्ञान में शायद न आया हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय पीठ की ओर से निदेश होना चाहिए, आज वभिन्न विधेयक आते हैं, कई और प्राय: सभी स्थाई समतियों में रेफर होते हैं, उनके सदस्य उन पर विचार करते हैं, पब्लिक की सुनवाई होती है इसलिए जो सुनवाई हो, रिकमंडेशंस आएं किसी भी कमेटी की, जिनको स्वीकार किया जाता है, वह तो ठीक है उनको बिल में इनकारपोरेट करें, लेकिन जिन्हें नहीं करें, उनके बारे में कम से कम अलग से टिप्पणी सर्कुलेट होनी चाहिए कि उस स्थाई समति ने यह कहा था। भले ही यह निदेश कालान्तर में आए, लेकिन जानकारी हमें मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें, क्योंकि १५ मिनट हो गए हैं।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : क्लाज ६६, ६७ और ६८ में क्या कहा है, यह मैं बताना चाहता हूं। क्लाज ६७ में कहा है कि लाइसेंस फार व्हिकल्स, लाइसेंस फी लगेगी। वह तो आरटीओ भी ले रहा है, चाहे वह स्टेट कैपिटल में हो या अन्य जगह हो, लेकिन यह संशोधन की स्टेज पर आएगा।

सभापति महोदय : संशोधन के समय आप बाकी बात कह लेना।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : आपने फाइन की सीमा के बारे में कहा है कि एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, यह काफी ज्यादा है। मैं रानीखेत का रहने वाला हूं। हम पचासों साल से कहते आए हैं कि हमें नगरपालिका का दर्जा दे दीजिए, हमारी अलग से सविल पापुलेशन है।

सभापति महोदय : आप तो रानी के खेत में बस गए हैं।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : वहां डिग्री कालेज है, इंटरमीडिएट कालेज है, पोलिटेक्निक है, बड़ा बाजार है। उस समय १९८९ में सहमति भी व्यक्त की गई थी। राज्य सरकार की ओर से भी प्रस्ताव चल रहा है। हम चाहते हैं कि वहां अलग से नगरपालिका हो। इसे लेकर हमने काफी मांग की है, आंदोलन किए हैं और धरने दिए हैं। मंत्री जी ने काफी उदारता से अनेक निर्णय दिये हैं, इसलिए रानीखेत को भी नगरपालिका का दर्जा दिया जाएगा, तो वहां के नागरिकों का उद्धार होगा और एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे। यह संशोधन दूसरी चीज है । अगर ध्यान दे सकें, तो भविष्य में जो संशोधन कंसीड्रेशन के लिए आएंगे, उनको अगर आप स्वीकृति प्रदान करेंगे तो उनमें हम और सुधार कर सकते हैं। सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आज अमेंडमेंट है, पुराना एक्ट वह रिपील होगा, आगे और अमेंडमेंट्स आएं और उनके साथ न्याय हो सके।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कई सालों के बाद इसमें संशोधन आया है और संशोधन की जरूरत भी थी। इस बिल में तीन-चार मुख्य बातें हैं। केन्टोनमेंट में सैल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीच्यूट बनाने की बात है । इसलिए आर्थिक द्ृष्टिकोण से वे ठीक हों तथा जो दूसरे केन्टोन्मेंट आर्थिक रूप से सुद्ृढ़ हैं और उनकी काफी आमदनी है, कुछ समय के लिए जिनकी आमदनी कम है या घाटे में चल रही हैं, उनके लिए पैसा इकट्ठा हो जाए। पहली बार, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए यहां एक स्थान दिया गया है और चुनाव के लिए एक स्थान मजबूत कर दिया है। ९५ रिकमेंडेशनस हौ तथा इसमें से ४२ रिकमेंडेशनस को उन्होंने मान लिया है। …( व्यवधान)यह तो लोकशाही सिस्टम है। इसमें मान-अपमान नहीं होता है। यह तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपके लिए मान-अपमान हो सकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि रिसोर्स मोबलाइजेशन के लिए जैसे राज्य सरकार की सोशल इक्नोमिक डवलपमेंट स्कीम है, भारत सरकार की भी स्कीम्स पहले यहां चलती नहीं थीं। ऐसा ही एमपीज, एमएलए की नधि के साथ है। उनके लिए फंड इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि प्रोपर्टी तो उनकी होती है। इसी तरह से यहां भी कानून में प्रावधान है कि कोई भी स्कीम के माध्यम से सुधार हो लेकिन प्रोपर्टी केन्टोन्मेंट की रहेगी। हमारी जो ऐतिहासिक जगहें हैं उनकी रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित स्थिति में रखने के बारे में भी उन्होंने बिल में अच्छी बात कही है। उन्होंने कैटेगिरी की बात कही है। लेकिन मुझे लगता है कि कैटेगिरी बदलती रहेगी, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती रहती है, जैसे काफी शहरों हैदराबाद, पूना, दिल्ली में केन्टोनमेंट है। अब ये सैंटर प्लेस हो गई है। पहले केन्टोनमेंट शहरों से काफी दूर थे। मैं यह भी चाहूंगा कि इसमें और सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। सविल क्षेत्र तथा मलिट्री क्षेत्र अलग हों । एक मुख्य सिफारिश जिस की सिफारिश हमने की थी और मंत्री जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि ट्रूप्स के लिए कुछ सुविधा की जरूरत है। उनके लिए काफी सुविधा आस-पास मौजूद है। सविल एरिया को धीरे-धीरे दूर किया जाए ताकि केन्टोनमेंट का एरिया डिफेंस लेंड बनाकर अलग किया जाए। आम लोगों के लिए काफी मुश्किलें होती है, हमें उसके लिए भी सुधार करना पड़ेगा। केन्टोन्मेंट में आबादी बढ़ रही है। मेरे खयाल से कई जगह के एरियाज में काफी आबादी है। जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है आप अलग नहीं करना चाहते हैं तो आपको उसके क्षेत्रफल में विस्तार करना चाहिए। उन्हें हमें जमीन देनी चाहिए। उसमें भी यह होता है कि वह होरिजेन्टल नहीं बढ़ सकते हैं, वर्टिकल बढ़ सकते हैं। जमीन अधिग्रहण के रूल भी बदलने चाहिए। कई बङे शहरों के म्यूनसिपल कार्पोरेशन्स को भी केन्टोन्मेंट में काम करने की इजाजत देनी चाहिए ताकि वहां की आबादी को सुविधा हो सके। अल्ट्रेशन के कानून में सुधार होना चाहिए या नियम में FSI बढ़ाने की सुविधा चाहिए और इसकी जरूरत है । हमारे बोर्ड या सविल सोसायटीज़ के लिए फाइन के कानून में सुधार करने की जरूरत है। आज कल क्या हो रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी जो सविल आबादी रहती है, उसके लिए अधिक सुविधा होनी चाहिए ।जैसे चैप्टर १५ में डिफेंस मनिस्टर साहब ने डिफेंस लैंड के बारे में जिक्र किया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने हमारी कमेटी की रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट की हैं, लेकिन उसमें ज्यादा देर न हो जाए इसलिए जल्दी से जल्दी Defence Land को नियंत्रण में करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। कई सालों से कैन्टोनमेंट बोर्ड में एडमनिस्ट्रेटर है और वहां चुनाव द्वारा ठीक ढंग से बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। हम यह चाहेंगे कि इलेक्शन रेगुलर हों जैसे पंचायत राज में अभी कांस्टीटयूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सहकारी समतियों का चुनाव समय-समय पर करने की बात हो रही है। पांच साल के बाद उनके चुनाव हो जाएंगे। वैसे ही इसमें भी कुछ साल के बाद चुनाव कराने की बात होनी चाहिए क्योंकि सालोंसाल एडमनिस्ट्रेटर या कमांड-इनचार्ज या जिसे हम सीओसी कहते हैं, वह नहीं होना चाहिए । कई सालों से कंटोनमेंट में चुनाव नहीं हो रहे हैं। आखिर में मैं सीओ के पद की बात दोहराना चाहूंगा कि थोड़ा उसे देखना होगा कि एक ही आदमी को इस छावनी बिल के द्वारा कितने अधिकार मिलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि मैम्बर सैक्रेटरी हो जाए और उसकी जगह दूसरा कोई भी नियुक्त किया जाए। हम सी.ओ. का अधिकार डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं। वह इम्पलीमेंटिंग ऑथोरिटी हो। जो मैम्बर है, उसी को अपील सुनना है, और उसको ही निर्णय करना है। Where the Member of the Board can hear the appeal, and also decide about it  because he is the interested party in taking the decision.  खुद का निर्णय बदलने में कभी-कभी कंजूसी हो जाती है और फिर न्याय में मुश्किल हो जाती है। मैं चाहता हूं कि इसमें सोचने की जरूरत है। मिनट्स के बारे में भी कानून ने लिखा है। It will be forwarded to the Command-incharge or the concerned officers. मैं चाहूंगा कि सविल Members को भी कॉपी भेजने की सुविधा होनी चाहिए। मैं कुछ ऐसे सुझाव देना चाहूंगा जिनके लिए मैंने सिफारिश की है और वह अच्छी बात है। मैंने ऐसा शुरु में कहा कि इस तरह की सुविधा बढ़ाना भी जरूरी है। अहमद नगर में, आदरणीय बाबू जगजीवनराम जब डिफेंस मनिस्टर थे, उस समय एक्स-सर्विसमैन के मकान बने थे। अभी भी वहां क्वार्टर बन रहे हैं। वहां जगह तो कम है। सेनिटेशन की समस्या है, डैवलपमेंट नहीं है, ब्यूटीफिकेशन भी नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि अलग से जमीन हो। लैंड एक्वीजीशन न किया जाए। जिस डिफेंस लैंड का सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका कुछ यूज किया जाए। हम कंटोनमेंट एरिया में एक्स-सर्विसमैन या सर्विसमैन के क्वार्टर भी बनाएं। जमीन उतनी ही है, वह बढ़ नहीं रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है वरना बहुत समस्या हो जाएगी। इसके लिए डिफेंस की कई सालों से खाली पड़ी जमीन का उपयोग होना चाहिए ।

अभी दूसरी बात डिसक्वालफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स की है, जिसे मैं समझ सकता हूं। मेरा रक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि जो मतदाता सूची में है, उसे हम डिसक्वालिफाई कैसे कर सकते हैं? केंडीडेट का डिसक्वालफिकेशन मैं समझ सकता हूं लेकिन इसमें हमें गहराई से समझना होगा। संविधान के अनुसार यह हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर वह लटिगेशन में चला जाता है और कुछ आपत्ति आ जाती है। यह पहली बार हो रहा है। इसमें भी ध्यान देने की जरुरत है। कंटोनमेंट में गंदा पानी है। अक्सर एनवॉयरनमेंट की बात होती है। गंदे पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। मुनसिपलिटी ने कानून बनाकर पाबंदी लगायी है। हमें भी एक कानून बनाकर पाबंदी लगानी चाहिए। इसके लिए कोई एक सैक्शन बनाना चाहिए। किसी को भी एक्सक्यूज्ड नहीं किया जाना चाहिए। वे पैसा खर्च कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

तीसरी बात यह है कि देश का काफी विकास हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जा रहे हैं और कहीं अस्पताल बनाये जा रहे हैं। मंत्री जी कुछ दिन पहले पुणे गये थे। काफी सालों से वहां ब्रिज बनाने की मांग हो रही थी। ब्रिज बन चुका है। रक्षा मंत्री के जाने के बाद उन्होंने परमिशन दी कि ब्रिज पर यातायात शुरू करके आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाए। उसे मुनसिपैलिटी के कब्जे में दे दिया है लेकिन इसके लिए दस-बारह साल रुकना पड़ा। मैं यह चाहूंगा कि किसी एक को डेलीगेशन ऑफ पॉवर हो, जिससे राष्ट्रीय, शहरी तथा ग्रामीण विकास हो। आम लोगों को सुविधा देने के लिए जो जमीन की जरूरत है और जो जमीन बीच में आती है, हम नहीं चाहते हैं कि वह जमीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सिफारिश से निजी लोगों को दी जाए। हम चाहते हैं कि एक म्युनसिपैलिटी हो, वहां कारपोरेशन हो, ग्राम पंचायत हो, राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो। इसमें देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि कैन्टोनमैन्ट में हमने जो अभ्यास किया, उसमें हमने देखा कि व्यक्तिगत जमीन देने के बारे में डिस्क्रीशन यूज होता है, मर्जी आई तो जमीन खाली कर दी, मर्जी नहीं है तो जमीन खाली नहीं की। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें जो डिस्क्रीशन यूज होता है, उसे खत्म किया जाए। क्योंकि हमारे पास जमीन कम है। हमारे पास फ्री होल्ड लैन्ड है, लीज लैन्ड है। कई इलाकों में हमने लीज ली हुई है, ब्रटिश जमाने में लीज हुई है। उसमें एग्रीमैन्ट है कि हम यह जमीन खाली कर देंगे। लेकिन हमने जमीन खाली नहीं की, वह जमीन हमारे पास ही है। वह कहते हैं कि हमारे पास सर्कुलर है, जो ब्रटिश जमाने का निकला हुआ है तो यह टोटली रिव्यू होना चाहिए। जो जमीन हमें चाहिए, वह रखनी चाहिए। जो जमीन नहीं चाहिए, उसके बारे में भी निर्णय लेना चाहिए। जिसकी जमीन हमने ली है, जो बेघर हुए हैं, जिनसे हमने जमीन लीज में ली है, उन्हें थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा दिया जाए, जिससे कि वह फैमिली रिहैबलिटेट हो जाए। यदि वह फैमिली रिहैबलिटेट नहीं होगी तो उस परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, अंत में मैं कहूंगा कि बिल ठीक है, इसमें अमैन्डमैन्ट भी होते रहेंगे। मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। लेकिन चुनाव के बारे में मैं कहूंगा कि इलैक्शन के लिए अथॉरिटी बनाने की जरूरत है या फिर रूल्स रेगुलेशंस हो जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि वहां चीफ इलैक्शन कमिश्नर हो, लेकिन वहां एक ज्वाइंट सैक्रेटरी, ऐस्टेट मैनेजर हो या अन्य कोई अधिकारी हो, लेकिन वहां कोई इलैक्शन अथॉरिटी अवश्य होनी चाहिए। इस पर ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि धीरे-धीरे सविल और मलिट्री अथॉरिटी अलग हो जाएं और डिफैन्स लैन्ड के लिए जल्दी कानून बन जाए तो मुझे लगता है कि इस बिल के द्वारा डिफैन्स कमेटी ने जो सिफारिशें की है। इसमें काफी लोगों ने वहां आकर अपनी ऐविडैन्स भी दी है और लखित में भी दिया है। लेकिन जो लीज की लैन्ड है और फ्री होल्ड लैन्ड है, मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप सोच लीजिए कि अगर इसमें अभी कुछ सुधार हो सकता है या बाद में कुछ सुधार हो सकता है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मंत्री जी ने जो अच्छा काम किया है, उसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

 

DR. BABU RAO MEDIYAM (BHADRACHALAM): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Cantonments Bill, 2006 with some suggestions. It is a long pending Bill.

            As the definition goes, we want to democratise the Cantonment system and we want to treat it as a ‘Deemed’ municipality. The intentions and the objectives of this Bill are democratising the cantonments, improvement of their financial position and to make them resourceful. We are making such provisions in this Bill. As the definition of ‘Cantonment’ goes, it is a residual effect or the imperialist legacy. The Cantonments are British remnants, and they have been established for military and defence purposes. They were being managed and run by ex-officio members nominated by the then rulers, and this system is still continuing.

            There are 62 Cantonments in total. One of the biggest Cantonments is located in Secunderabad, Andhra Pradesh. We want to democratise these Cantonments, and we want to change them. It is not enough if you simply increase the number of elected members. The need of the hour is to oversee the administrative control of the Cantonments[R24] .

15.00 hrs.

They were the previous military bases set up to control the civil society. That is why in those days the rules were framed like that. Some restrictions were imposed there and civil people were not allowed to move within those cantonments.

This Bill is a welcome step. We are democratising the cantonment areas. We are treating them on par with the municipalities. We want to apply the 74th Constitutional Amendment to these areas.

MR. CHAIRMAN : Dr. Babu Rao, please take your seat. We are going on to the Private Members’ Business now. Your speech will continue when this discussion is taken up next.

DR. MADIYAM BABU RAO : Thank you, Sir.

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MR. CHAIRMAN  : Item No.15 – Shri Anandrao Vithoba Adsul. – Not present.