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Discussion On Points Arising Out Of The Anwer Given By The Minister Of … on 30 April, 2008

Lok Sabha Debates
Discussion On Points Arising Out Of The Anwer Given By The Minister Of … on 30 April, 2008


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Title: Discussion on points arising out of the anwer given by the Minister of Rural Development on March 14, 2008 to Starred Question No. 222 regarding Implementation of NREGS.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Madam Chairman. Already five minutes have passed; I think we need another five minutes to conclude to Half-an-Hour discussion! 

          I am thankful that the Speaker has allowed this issue to be discussed, and both the Ministers are present here.  The National Rural Employment Guarantee Programme is termed as the only successful flagship Programme of the UPA Government.  Media reports that the scheme has provided jobs to only 3 per cent of those eligible, that it has led to colossal waste and diversion of funds and, that it is a corrupt and inefficient exercise. 

          The Comptroller and Auditor General’s Performance Audit of Implementation of NREGA, 2005 has made stringent remarks.  The main focus of that report is on the lack of the administrative capacity to run this scheme in a decentralized manner and there is a need to build capacity quickly and effectively.[r49] 

          NREGA cannot realise its full potential if implemented within the same moribund structure of governance that has characterised rural India since Independence. 

          Every State Government was required to appoint in each Block a full-time Programme Officer exclusively dedicated to the implementation of this NREGS with necessary support staff.  It is reported by C&AG that 19 States have not appointed these Officers in 70 per cent of the Blocks it surveyed.  The existing BDOs have been appointed with an additional charge. Unfortunately, NREGS is not a Scheme that can work on an ‘additional charge’ basis. 

          An Employment Guarantee Assistant (EGA) was to be appointed in each Gram Panchayat in view of the pivotal role of the Panchayati Raj Institutions.  According to the C&AG Report, 52 per cent of the 513 Gram Panchayats it surveyed had not approved EGAs. Neither accredited engineers have been appointed at the District level nor any others at the Block level. 

          C&AG also found that the panel is missing in as many as 20 of the States it studied.  The State Governments were also to appoint Technical Resource Support Groups at the State and District levels to assist in planning, design, monitoring, evaluation, quality audit, training and handholding.  C&AG Report found that 23 States have not set up such Groups in the State and District levels.  The shortage of staff leads to delays in execution of works and payment of wages, and I hope, the Minister will agree with me.

          Madam, the most neglected area in the implementation of the Programme is ensuring ‘accountability’ and ‘transparency’.  Performance of NREGS shows instances of corruption and inefficiency in its implementation.  Barely 3.2 per cent of the registered households could avail themselves of 100 days of employment in the first year.  They received employment for just 18 days.  As against an average income of about Rs.8,000 per annum, rural households received less than Rs. 1,500 per year.  

          According to the C&AG Report, 14 States did not have proper records. The main cause of failure of NREGS is poor governance.  As the system is demand-based, the only incentives for good implementation were local political pressure and the honesty of bureaucracy, which was lacking throughout. 

          I would like to draw the attention of this House about the C&AG Report, in which it is stated that in West Bengal, about Rs.38.50 lakh cost was incurred for 20 works that did not exist.  In Jharkhand, on the recommendation of six MLAs, 71 projects costing about Rs.5.14 crore were there but none was approved by the Gram Sabha and included in the Annual Plan. 

          In my State, Orissa, a sum of Rs.11,521 was disbursed to seven deceased persons showing engagement even after their death.  Another amount of Rs.44,852 was paid to daughters of the labourers who were living in a different area. 

          Therefore, I would like to know whether NREGS is facing difficulties in implementation because of the lack of professionals. That is number one.[H50]       

          Ultimately, the Central Government is determining the policy and the States, Blocks and Gram Panchayats are the implementing agencies.  So, I would like to know what policy the Government is making so that the State Governments do have full time programme officers in place.  I would also like to know whether the Government agree to a view that documentation and procedural requirements of NREGA has made it unattractive.  If so, what steps the Government intends to take so that this demand-driven scheme is not confined to the likes or dislikes, or interest or disinterest of the District Magistrate, but more people-oriented and more Panchayati Raj Institutions are involved.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल)  : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य श्री महताब ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विषय में जो सवाल उठाए हैं, उनके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह योजना देश के कुछ जिलों में लागू हुई थी, तो वह एक तरीके से ट्रायल हुआ था। तमाम दिक्कतों के बाद देखा गया कि सभी के जॉब कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और कहीं-कहीं पर जॉब कार्ड प्रधान अपने पास ही रख लेता है तथा मानक के अनुसार काम नहीं हो रहे हैं। साथ ही, जैसा महताब जी ने कहा, समय के अनुसार भुगतान नहीं हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के कड़ा ब्लॉक में  पांच करोड़ रूपए भेजे गए, जिसमें से ब्लॉक को केवल 2.5 करोड़ रूपए दिए गए जबकि 50 प्रतिशत पैसा ग्राम सभा को, 25 प्रतिशत पैसा ब्लॉक और 25 प्रतिशत जिले को जाना चाहिए। इस तरह इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है।  एक केंद्रीय दल भेजकर इसकी जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि वहां के स्थानीय अधिकारी इस पर लीपापोती में लगे हैं और वहां के मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए उस योजना का पूरा पैसा ट्रंसफर कर रहे हैं। मैंने स्वयं कमिश्नर, इलाहाबाद को जब कहा तो उन्होंने इसकी जांच की, जिसमें अनियमितताएं पाई गयीं, लेकिन आज तक उस पर कुछ काम नहीं हो पाया है।  मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या  आप केंद्रीय दल भेजकर इसकी जांच कराएंगे?

MADAM CHAIRMAN : Shri C.K. Chandrappan – Not present.

          Prof. Rasa Singh Rawat, कृपया संक्षेप में आप अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदया, राजस्थान में पहले 12 जिलों में यह योजना लागू हुई थी और अब यह राजस्थान के सभी 32 जिलों में एक अप्रैल से लागू हो गयी है, लेकिन  खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार से इसके लिए मात्र 62 करोड़ रूपए प्राप्त हुए हैं।  इन 32 जिलों के लिए 263 करोड़ रूपए अभी और मिलने हैं। जो 62 करोड़ रूपए मिले हैं, उसमें से 30 करोड़ रूपए 20 जिलों में इस योजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक खर्च के मद्दे दिए गए हैं। अब पूरा महीना हो गया, कैसे उन मजदूरों को 100 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से मजूदरी मिलेगी, जो यह इंतजार कर रहे थे कि एक सप्ताह में पैसा मिलेगा। डाकखानों और बैंकों में उनके खाते खुल गए हैं, लेकिन अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ है, तो कैसे काम चलेगा।  मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में एनआरईजीए योजना के तहत  इस  प्रकार का वित्तीय संकट उत्पन्न होने के लिए कौन जिम्मेदार है और मजदूरों के भुगतान के लिए जो राशि देय है, वह कब तक राजस्थान को  प्रेषित कर दी जाएगी तथा भविष्य में यह योजना सुव्यवस्थित एवं नियमित तरीके से संचालित होती रहे, उसके लिए आपके द्वारा क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : महोदया, जब देश में यह कार्यक्रम लागू नहीं हुआ था, उस समय वर्ष 2005-06 में एसजीआरवाई चल रही थी, जिसमें 18,000 करोड़ रूपए बजटीय अनुदान एक वर्ष के लिए होता था। इस साल आपने उसे घटाकर 16,000 करोड़ रूपए किया है।क्या यह कम नहीं किया गया है? जैसा मेहताब जी ने भी कहा कि यह नीड बेस्ड प्रोग्राम है। लेकिन फील्ड में देखने में आता है कि कलेक्टर्स ने अपनी मनमर्जी से इसे क्राइटेरिया बेस्ड बना दिया है। क्या भारत सरकार उस पर कोई मानक लगाएगी और क्या कोई नया सर्कुलर निकालेंगे कि जहां लोग काम मांगने जाएं, वहीं काम दिया जाएगा? देश में इस योजना को शुरू हुए यह तीसरा साल है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के तहत विशेषकर उड़ीसा में जिन्हें काम नहीं दिया गया, उसके बदले अभी तक कितने लोगों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है?

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Madam, during our discussion on the Demand for Grants, this point about the minimum wage was already raised here. Still, I am raising this matter, and I think the Minister will satisfy us.

          The minimum wage of the labour varies from State to State. So, whether this Department is contemplating any meeting at the national level so that there should be uniformity in the national minimum wage?

         Another point is about the norms of productivity or the stipulation of work. I met the hon. Minister, and I wrote a letter to him about the stipulation of the earthwork. It is so hard that for a labour it is very difficult to execute. So, whether they will go to relax or examine this matter so that the labourers can do their work? Thank you.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Madam, I want to say only one line.

MADAM CHAIRMAN : Do you want to put a question? You put only question but not a single line more than the question.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): All right.

          Though the Member of Parliament is the Head of the Vigilance Committee in every district, the norm is that if minimum 60 per cent is spent by the district, then he will receive the second installment. But to achieve that 60 per cent, the agency is not there. Now the Ministry wants online communication. In certain districts like Kalahandi and Nuapada, the online communication was established just two or three months back. We have not received our second installment. After the National Food-for-Work Scheme is merged with the NREGS, whether this component of food will also be included in your programme or not?

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): सभापति महोदया, सभी माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने पर हम उनका आभार मानते हैं। इसलिए मानता हूं कि उनकी रुचि इसमें है और जो मुस्तैदी हैं, उससे मैं विश्वास करता हूं कि रोजगार गारंटी कानून पर जो देश और दुनिया की नजर लगी हुई है, वह जरूर सफलता की ओर जा रही है।

          महोदया, मेहताब जी ने सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा की। माननीय सदस्यों को पता नहीं जानकारी है या नहीं कि सीएजी को हमने बार-बार आग्रह किया था कि आप जाकर जांच करें। नार्मल कोर्स में संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से वे दो-चार साल बाद जांच के लिए जाते हैं। फिर पोस्ट मार्टम करने से कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए हमने बार-बार कहा कि जहां-जहां प्रथम चरण में यह योजना लागू हुई है, आप जाकर वहां जांच करें। अभी जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के लीक होने की बात अखबारों में आई है, वह फाइनेलाइज नहीं हुई है।

          हमारी इंटेंशन थी कि शुरूआती दौर में राज्यों में लोगों को जानकारी भी कम हो सकती है और नीयत भी खराब हो सकती है। इसलिए हमने सीएजी से गड़बड़ी की जांच करने के लिए कहा कि वह जांच करके उसे उजागर करे, ताकि हम राज्यों से भी कहें कि आप सजग रहें और जो गड़बड़ी हुई है या लोगों को जानकारी नहीं है, उसमें सुधार करें। इसलिए सीएजी की रिपोर्ट आई तो हमने राज्यों से कहा कि वे भी जांच करके सुधार लाएं। बाकी अन्य जिलों से भी जो शिकायतें आईं, सीएजी ने उनकी भी जाकर जांच की है, जिससे उनकी पुनरावृत्ति न हो।[R51] 

          दूसरे, इन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हम जितने पत्र आपको, सदन को लिखते हैं और हर सत्र में जानकारी देते हैं कि क्या प्रगति है, क्या स्थिति है, उसको लोग नहीं देखते, जिसका मुझे अफसोस है।

          अभी तक 3 करोड़ 37 लाख परिवारों को रोजगार मिला है और 141 करोड़ मानव दिवसों का 303 जिलों में सृजन हुआ है। वेज एम्प्लाएमेंट प्रोग्राम हमने कोई नया लागू नहीं किया है, 30 वर्षों से अपने देश में, लोगों को, भुखमरी से बचाने के लिए, अकाल से मुकाबले के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, डिस्ट्रेस्ड लोगों का पलायन रोकने के लिए, हल्के और भारी कामों के लिए स्कीम, फूड फॉर वर्क, एनआरईपी, आरएलईजीपी, एम्प्लाएमेंट एसोरेंस स्कीम, जवाहर रोजगार योजना आदि विभिन्न नामों से वेज एम्प्लाएमेंट प्रोग्राम लागू हुआ। इसकी खूबी यही है कि यह कानूनी अधिकार, साल में 100 दिनों के लिए दिया गया है और यह “राइट टू वर्क” की दिशा में सबसे मजबूत कदम है। हमने इसका हिसाब किया तो बीपीएल परिवारों की संख्या से 25 प्रतिशत अधिक परिवारों को इसमें रोजगार मिला है। जो बीपीएल में हैं वे तो काम पा ही रहे हैं लेकिन बीपीएल से ऊपर 25 प्रतिशत अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। माननीय काशीराम राणा जी पुराने मंत्री थे, 60 करोड़ या 65 करोड़ मानव दिवस एसजीआरवाई में होता था। अनाज भी खर्च होता था और पैसे भी खर्च होते थे। लेकिन अभी केवल 330 जिलों में 141 करोड़ मानव दिवस सृजित हो गये, जब यह संपूर्ण जिलों में लागू होगा तो यह 200-300 करोड़ मानव दिवस का हो जाएगा। इससे 500 करोड़ परिवारों को रोजगार मिलेगा। जो एपीएल लोग भी गरीबी रेखा के पास हैं उनको भी फायदा होगा। इसलिए यह कहना कि गरीबों के साथ गैर-इंसाफ होगा या यह उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है और यह विफलता की ओर जा रहा है, गलत है।

          इन्होंने कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में कहा। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, देश भर में, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जैसा इसमें किया गया है। हरेक पंचायत में एक अतिरिक्त रोजगार सेवक बहाल करो, उसका वेतन भारत सरकार से मिलेगा। पांच पंचायतों पर एक तकनीकी इंजीनियर बहाल करो, वेतन भारत सरकार से मिलेगा। एक प्रोग्राम अफसर बीडीओ के समकक्ष बहाल करो, वेतन भारत सरकार से मिलेगा। साथ ही एकाउंट्स और कम्प्यूटराइजेशन व ट्रेनिंग आदि के लिए अलग से खर्चा देते हैं। अब राज्य सरकारों में अपनी-अपनी क्षमता है। इनके राज्य में क्या हालत है वह अलग से बता देंगे। लेकिन जो राज्य सरकारें कुशल हैं, उन्होंने इसे तुंत किया है। प्लानिंग, फाइनेंस आदि का जो मकड़जाल है, उसके चलते बहुत सी राज्य सरकारों ने नियुक्ति नहीं की। लेकिन लाखों कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त हुए हैं, कार्यरत हैं। इसलिए खास जगह पर, कोई राज्य सरकार बहुत रुचि न ले, ध्यान न दे या वहां का फाइनेंस और प्लानिंग ज्यादा बलशाली है या लोग प्लानिंग कमीशन से बहाली की बात करने लगते हैं तो जरूर नहीं हुआ होगा।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक)  :  24 राज्य सरकारों ने।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : नहीं, यह गलत है। संख्या मैं बता दूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब :  यह सीएजी रिपोर्ट में है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : 11 राज्य सरकारों ने किया है तो वे एफीशिएंट हैं। राज्य सरकारों को हम समर्थन और सहयोग करते हैं, एडवाइज देते हैं। हम साल में हर तीन महीने पर चार बैठकें करते हैं, बराबर वर्कशॉप कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं। चार-पांच पत्र हमने लिखे हैं। माननीय सदस्यों को भी हम पत्र लिखते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी हैडिड बाई लोकल एमपी द्वारा वहां तीन महीने में बैठक होती हर और अगर वहां पर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी छानबीन हो, कार्रवाई हो। मैं यह दावा नहीं करता कि जब रोजगार गारंटी कानून आ गया तो देश भर में जितने अधिकारी, कर्मचारी और चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे सभी सत्यवादी हरिश्चन्द्र हो गये या महात्मा गांधी जी के चेले हो गये, यह कोई नहीं मान सकता है। लेकिन इसी रोजगार गारंटी कानून का कमाल है कि इसमें जन-भागीदारी, जनता की जानकारी, उनकी समझदारी, कड़ी निगरानी और पारदर्शिता की व्यवस्था है।[r52]  इसलिए इसमें जो गड़बड़ियां हैं, सभी सामने नजर आ रही हैं। यह मिलाजुला रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को कह दिया जाए कि एकदम चौपट राज्य है या यह जिला एकदम चौपट है। यह पंचायत पर डिपेंड है। जहां चुने हुए प्रतिनिधि ठीक तरह से काम कर रहे हैं, जहां जागरुकता है, जानकारी है, वहां एक नम्बर काम हो रहा है। कहीं कलैक्टर ठीक है, तो वहां भी अच्छा काम हो रहा है। जहां कलैक्टर ही हेराफेरी में शामिल हो गया है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? जहां कतिपय कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए माननीय सदस्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। हमने कई बार माननीय सदस्यों को लिखा है कि ऐसी पंचायत की जानकारी हमें दें, जो सही काम नहीं कर रही हैं। हम राज्य सरकारों को पकड़ते हैं कि माननीय सदस्यों की ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इन पर आपने क्या कार्यवाहियां की हैं। कार्यवाही हुई भी है, लोग पकड़े भी गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का उदाहरण है। वहां एनआरईजीएस के पैसे से पैस्टीसाइड खरीद लिया। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, उसे तुंत सस्पेंड करके, कलैक्टर की बदली करके कार्यवाही की। आमिशंस, कमीशंस, त्रुटियां, इर्रेग्युलेरीटीज पकड़ी जा रही हैं और कार्यवाहियां हो रही हैं, लेकिन उसके लिए जागरुकता, जनभागीदारी बहुत जरूरी है।

          हमने आईआईएम्स, आईआईटीज, एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटीज, जितने ग्रामीण विकास की पढ़ाई करने वाले लोग हैं, यूजीसी को, सभी को लिखा है कि आप भागीदार बनें, स्टडी करें। उसका इम्पेक्ट, असेसमेंट और जानकारी करें। सभी जगह से अच्छा रिस्पोंस आ रहा है। सभी वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स ने लिखा है कि हमें रुचि है और रोजगार गारंटी योजना के लिए कार्यवाही करेंगे, भागीदार बनेंगे। शुरूआती दौर में कठिनाई होती है, जानकारी की कमी होती है। हमने राज्य सरकार से कहा कि 34 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। प्रिंसिपल रोल पंचायती राज का है। उन्हें जानकारी है। सदस्य लोग कहते हैं कि लोग इसमें काम नहीं करने जा रहे हैं। जहां ज्यादा पैसा मिलता है, वहां लोग जाते हैं। इस योजना को इसलिए बनाया गया है कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन न हो। मान लीजिए कि किसी मजदूर को 60, 70, 80 रुपए मजदूरी मिल रही है और उसी मजदूर को दूसरी जगह 150 रुपए मजदूरी मिलेगी, तो क्या वह मजदूर दूसरी जगह नहीं जाएगा? साल में सौ दिन कानून के सहारे उन्हें काम मिले, इसीलिए इस योजना को लागू किया गया है। हमारी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि कृपया इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें और सरजमीन पर जा कर देंखे कि इसका क्या लाभ है और जो कमियां हैं, उन्हें राज्य सरकार को भी बताएं, हमें भी बताएं। हम ही तो राज्य सरकार से पूछेंगे। हम डायरेक्ट राज्य सरकार से कमियों के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। फेड्रल स्ट्रक्चर है। फिर वहां से सदस्य खड़े होंगे कि हमारी पार्टी की राज्य में सरकार है, इसलिए हम उनके प्रति ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई शिकायत आती है तो राज्य सरकार से पूछते हैं कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है। कभी-कभी यहां से भी नेशनल लेवल मोनिटरिंग की व्यवस्था राणा जी कर गए हैं, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी लेने के बाद राज्य सरकार को सुझाव देते हैं कि गड़बड़ी पाई गई है, आप कार्यवाही कीजिए। उन्हें बार-बार रिमाइंड कराते हैं। कभी-कभी डांटते भी हैं और फटकारते भी हैं। कभी-कभी अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन भी देते हैं।

          माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए थे, उनका मैंने उत्तर दे दिया है। श्री शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि जॉब कार्ड के बारे में गड़बड़ी हुई है। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मोनिटरिंग कमेटी में आप लोग क्या कार्यवाही करते हैं, यह भी तो हमें पता लगना चाहिए। क्या कोई ऐसी शिकायत है, जिसमें भारत सरकार को कार्यवाही करनी है। आप एक मामला भी हमारे पास भेज दीजिए, जिस पर हमें कार्यवाही करनी है कि वहां गड़बड़ी पाई गई है, हम तुंत राज्य सरकार को पकड़ते कि हमारे माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है, कैसे आपने कार्यवाही नहीं की है। हमारी प्रार्थना है कि माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग अनिवार्य है। उनके सहयोग के बिना यह काम सफल नहीं हो सकता है। हमारा देश में माननीय सदस्यों के अलावा कोई नहीं है। हमारे एक अफसर के नीचे 40 जिले पड़ते हैं। छह सौ जिलों के लिए चालीस अफसर हैं। कैसे देश के छह लाख गांवों में दो लाख अफसर काम कर सकते हैं?[R53] 

18.00 hrs.

सभापति महोदया :  6 बज रहे हैं। हम केवल माननीय मंत्री जी का रिप्लाई खत्म होने तक सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। बाकी बिल सोमवार को कंटिन्यू करेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि अगर उनके पास कोई स्पैसिफिक सूचना है तो तुरन्त लिखित में सूचना दें, राज्य सरकारों को भी बताएं वरना हम उनसे पूछेगें कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम माननीय सदस्यों को वह सूचना भी देंगे जो जांच में बातें आएंगी ।

          प्रो. रासा सिंह रावत जी ने राशि का सवाल उठाया है। हमने एक मुश्त पैसे भेज दिए हैं लेकिन इनकी बात ठीक है। 1 अप्रैल को बजट पास हुआ इसलिए उसे एक अप्रैल से लागू करेंगें। वोट ऑन एकाउंट था। चार हजार करोड़ रुपया सभी राज्यों में बांट दिया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राज्यों की मांगें आ गई हैं, एक सप्ताह लग जाएगा क्योंकि हमने अभी वित्त विधेयक पास किया है। हमें वोट ऑन एकाउंट में वन सिक्स्थ ही मिला है। हम पैसे की कमी नहीं होने देंगे। हम बजट में प्रॉविजन इतना कर रहे हैं जिससे दिक्कत नहीं होगी। जब यह शुरू में लागू हुआ था तो दिक्कत हुई थी। शुरू में जब लागू हुआ तो 11,600 करोड़ रुपए का बजट था और खर्चा 8600 करोड़ रुपए का हुआ। शुरू में ढ़ाई हजार करोड़ रुपए की सेविंग हो गई। 200 जिलों से बढ़ा कर 330 जिलों में लेकर गए तो  पिछले साल नकद 12,800 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। माननीय सदस्य ने सवाल किया कि इस साल 16 हजार करोड़ रुपए का बजट कम क्यों है? इस सवाल को धर्मेन्द्र जी ने उठाया है।  मेरे ख्याल में आपने वित्त मंत्री जी का भाषण गम्भीरता से नहीं सुना है। …( व्यवधान) उन्होंने कहा कि डिमांड है। हमने तत्काल 16 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें जितना खर्चा होगा, हम देंगे। हमें अब यही सावधानी बरतनी है। जैसे 12000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, हम मुस्तैद हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जुलाई वाले सैशन में सप्लीमैंटरी बजट आ जाएगा। हमें सभी स्तरों पर आश्वासन मिला है। …( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत  : इसे राजस्थान में कब भेज देंगे?

सभापति महोदयाः रासा सिंह जी बीच में न बोलें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः आपने पूछा कि राजस्थान की राशि कब भेजेंगे? वित्त विधेयक कल पास हुआ है। राष्ट्रपति जी के पास जाने के बाद 5-7 दिन लग जाएंगे। सात दिन के बाद आ जाएगा तो आठवें दिन भेज देंगे।  हमने सभी जगह एक अप्रैल को भेजा है। एक अप्रैल को संसद में जो बजट प्रावधान मंजूर हुए, हमने उन्हें एक अप्रैल को ही रिलीज किया है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, वैसे ही कोई कमी नहीं होने देंगे।

          धर्मेन्द्र जी ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। काम मिल जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश में बटवानी जिला और उत्तर प्रदेश में एक जिले में बेरोजगारी भत्ता मिला है। वहां एनजीओ सक्रिय होकर मुस्तैद हुए। कानून के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार को देना है। वह ऐसा कोई चक्कर करते हैं कि उसे देते ही नहीं हैं। आप राज्य सरकार को कहिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान :   हम बिल्कुल कहेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः चूंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस सफलता का क्लॉज भी इसी में है। यदि केन्द्र सरकार ठान लेती कि बेरोजगारी भत्ता देंगे तो देश की पूरी आबादी बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए अपना नाम लिखवा देती और कुछ भी काम नहीं होता। इसलिए हम अवेयरनैस कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। काम मिल जाएगा तो राज्य सरकारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नौबत नहीं आएगी। वह ठीक से लागू हो, उसके लिए वह क्लॉज है और जुर्माने के बतौर है। हम काम देंगे, अगर काम नहीं देंगे तो जुर्माना देंगे यानी बैठा कर बेरोजगारी भत्ता देंगे। वह इनैबलिंग प्रॉविजन है और कानून का कमाल है। जब अवेयरनेस हो जाएगी तो 15 दिन के अंदर काम मिल जाएगा लेकिन इसके लिए थोड़ी प्लानिंग और इंतजाम करना होता है। प्रत्येक जिले को दस लाख रुपए परस्पेक्टिव प्लॉन बनाने के लिए अलग से दिए हैं ताकि परस्पेक्टिव प्लॉन बने, सैल्फ प्रोजेक्ट बने जिससे काम हो, ये दो बिंदु उनके थे।

          महोदय, प्रबोध पांडा जी ने मिनिमम वेजिस का सवाल उठाया है। जिस समय यह योजना लागू हुई थी, कानून पास हुआ था उस समय नागालैण्ड में 25 रुपए और केरल में 125 रुपए थी जबकि नॉर्थ-ईस्ट में 40 के आसपास थी। अन्य राज्यों में कहीं 45, 47, 54, 65, 70 , 75, 80 ,90 और 125 रुपए मजदूरी थी। देश में विभिन्न वेजिस थे, विभिन्न शेडय़ूल ऑफ रेट थे, जिलावाइज शेडय़ूल ऑफ रेट वेरी करते थे। उस समय इकनॉमिस्ट लोग हमारे पास आए और कहने लगे कि देश में एक मजदूरी कर दीजिए तब हमने कहा – बताइए हम कितना करें, 60 या 80 कर दें तो जिन राज्यों में अधिक मजदूरी है वे राज्य सरकारें भी हमसे कहेंगी और जिन राज्यों में उससे कम है वे राज्य सरकारें भी हमसे कहेंगी। अब ऐसा काम करने का सुझाव दे रहे हैं जिससे देश भर सब राज्य सरकारों में एक कन्सेन्सेस हो जाए तो हमें इसे करने में कोई हर्ज नहीं है। मिनिमम वेजिस के कानून का जो प्रावधान माननीय सदन ने पास किया है वह है – राज्यों में प्रचलित लागू मिनिमम वेजिस एक्ट 1948 का सेक्शन 3, जो एग्रीकल्चर वेज है वही एनआरईजीएस का वेज रहेगा। चूंकि किसान को भी देखना है और कुछ राज्य सरकारें किसानों को नहीं देख रही हैं, क्रंतिकारी बन गई हैं जबकि भारत सरकार 100 परसेंट लेबर कम्पोनेंट दे रही है। यूपी में 63 से 80 और 80 से 100 हो रहा है, दो महीने में वृद्धि हो रही है, हाइपर इन्फलेशन हो रहा है। देश में मिनिमम वेजिस कानून में प्रावधान है लेकिन तब तक जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मजदूरी डिक्लेयर न करे, लागू न करे। अभी तक हमने भारत सरकार की ओर से छेड़छाड़ नहीं की है। राज्यों में जो उनका मिनिमम वेजिस है, अभी तक उसे छोड़ दिया है। चूंकि इसे राज्य सरकार से लागू कराना है, मान लीजिए हम कहें कि आप कम दे रहे हैं ज्यादा दीजिए, वे कहेंगे – हम कहां से दें, हमारे किसानों का क्या होगा, हमारी स्टेट की योजना का क्या होगा क्योंकि और डेवलपमेंट की स्कीम भी चल रही हैं। जहां ज्यादा है उनको कैसे कहें कि कम कर दीजिए तो वे कहेंगे – यह हमारा मिनिमम वेज है, आप इसमें दखल देने वाले कौन हैं। जो मिनिमम वेजिस है उसमें हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। वामपंथी लोग एक्सपर्ट हैं वे हमें बता दें जिससे देश में एक कन्सेन्सस हो जाए तो हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। हमारी कोशिश है कि किसान की भी जान बचे और मजदूरों का भी शोषण न हो। सब राज्य सरकारों का मात्रा भेद अलग-अलग है, कहीं मिट्टी कड़ी है तो कहीं मिट्टी मुलायम है, कहीं पथरीली है, अलग-अलग शेडय़ूल ऑफ रेट है इसलिए हमने कहा हम इसमें दखल नहीं देंगे इसलिए हमें मिनिमम वेजिस व्यावहारिक नहीं लगता है। बीके देव साहब विजिलेंस कमेटी के बारे में बोल रहे थे?

श्री बिक्रम केशरी देव  : उस समय जो रिपोर्ट दी गई, मोस्ट ऑफ दि डिस्ट्रिक्ट्स में ऑन लाइन नहीं हुआ है। जैसे कालाहांडी और नावपड़ा में नहीं हुआ है इससे जो सेकिण्ड इन्सटालमेंट उनको मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाई है। फूड कम्पोनेंट का मिश्रण हो गया है, फूड कम्पोनेंट नेशनल फूड फॉर वर्क एनआरईजीए प्रोग्राम में मिल गया। लोगों को वेजिस के अगेंस्ट चावल चाहिए, आप इसे लागू कर सकेंगे या नहीं?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, फूड फॉर वर्क और एसजीआरओ योजना का प्रावधान किया है जो योजना एनआरईजीए में फिट बैठती है वह जारी रहेगी, उसे कम्पलीट कर दिया जाए लेकिन रोजगार गारंटी कानून के साथ इसे पूरा कर दिया जाए। लेकिन अनाज का प्रावधान नहीं है। इसे बाद में देख सकते हैं लेकिन बाद में देख सकते हैं। पैसे मिलने के बारे में कह रहे हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव  : ऑन लाइन नहीं हुआ है।[r54] 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सारे जिलों को हम ऑन लाइन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ जगह बाकी हैं। लेकिन ऑन लाइन नहीं होने के कारण उन्हें रुपये पहुंचने में हम कठिनाई नहीं होने देंगे। यह हम आपको बता रहे हैं।

सभापति महोदया : ठीक कह रहे हैं।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया :  अब और नहीं, बहुत प्रश्न हो गये हैं। यदि एक ही वाक्य में बोलेंगे तो पूछिये।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक तीन महीने में होती हैं। उसमें क्या होता है कि जो उसके मैम्बर सैक्रेटरी होता है, वह लोक सभा के दृष्टिकोण से कलक्टर होना चाहिए। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया कि जो जिला परिषद का सी.ई.ओ. होता है, उस सी.ई.ओ. को उन्होंने मैम्बर सैक्रेटरी बना दिया। इसलिए कलक्टर उसमें नहीं आते हैं। मेरी आपसे विनती है कि पिछली बार भी हमने एक जनरल मीटिंग में कहा था तो आपने बोला कि आपने अधिकारियों को आदेश दिया है, लेकिन वह आदेश उन तक नहीं पहुंचा कि कलक्टर ही उसका मैम्बर सैक्रेटरी होना चाहिए। यदि कलक्टर मैम्बर सैक्रेटरी होगा तो सारे तरह के काम वह कर सकेगा, अन्यथा कलक्टर उसमें नहीं आते हैं। यद्यपि नियम भी यही है। इसलिए कलक्टर को हिंदुस्तान के सारे जिलों में मैम्बर सैक्रेटरी होना चाहिए और को-मैम्बर सैक्रेटरी सी.ई.ओ. होना चाहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह ठीक बात है। राज्य सरकारों को हमारा निदेश है कि कलक्टर को ही मैम्बर सैक्रेटरी रखा जाए। हालांकि कोई-कोई राज्य सरकार उसमें अगर-मगर कर रही हैं। लेकिन कलक्टर जब सैक्रेटरी नहीं रहे तो उस कमेटी का एरिना घट जाता है और जिले भर में कमान्ड नहीं रहती है। इसलिए जो माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम राज्य सरकार को बार-बार प्रैस करेंगे, आग्रह करेंगे कि कलक्टर को ही अनिवार्य रुप से सैक्रेटरी बनाया जाए। यह ठीक बात है। हम उसके पत्र की भी आपको जानकारी देंगे।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान  :  वहां श्री राहुल गांधी का दौरा करवा दीजिए, सब ठीक हो जायेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, राजनीति में लोग घूमने के लिए जाते हैं, वैसा नहीं है। हमारी प्रार्थना हैं कि यह गरीब की योजना है और यह देश का कायाकल्प करने वाली योजना है। चूंकि परमानैन्ट असैट का सृजन होना है। बहुत से जानकार, विद्वान लोग बताते हैं कि आने वाले समय में पानी की कमी होगी, पानी के लिए विश्व युद्ध होगा और पानी के लिए हाहाकार मचेगा। इसलिए वाटर कंजर्वेशन, जल संचय का काम, वाटर शैड मैनेजमैन्ट, वाटर मैनेजमैन्ट, फ्लड प्रूफिंग, ड्रॉट प्रूफिंग, लैंड डैवलपमैन्ट दो लाख बासठ हजार शेडय़ूल्ड कास्ट्स और शेडय़ूल्ड ट्राइब्स की जमीन में लैंड डैवलपमैन्ट हो रहा है। आदिवासी भाई बोल रहे हैं कि हमारी जमीन का समतलीकरण करा दो। आदिवासियों की जमीन बहुत ऊबड़-खाबड़ थीं, उसमें एक तिनका पैदा नहीं होता था। अब उसका समतलीकरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले में मैं आदिवासी भाई के खेत में गया। हमने पूछा कि अब यह समतल हो गई है, आप इसमें क्या खेती करोगे? आदिवासी ने कहा कि हम सब्जी की खेती करेंगे। आदिवासी बोल रहे हैं कि खेतों का समतलीकरण होना चाहिए और वे उसमें काम भी कर रहे हैं। इसलिए महोदया यह अपने उद्देशों को एकदम पूरा करने जा रहा है और जहां-तहां कमियां हैं, माननीय सदस्यों के सहयोग और राज्य सरकारों, पंचायती राज इंस्टीटय़ूशंस, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, ज्ञानी, वैज्ञानिक आदि सभी लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि गरीब की योजना में सब लोग लगें, जिससे गरीबी हटाने में यह मजबूत कदम साबित हो और भुखमरी रोकने में, डिस्ट्रैस पलायन को रोकने में सबूत सामने आ रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर इलाके में मैं स्वयं गया। वहां एक नदी में छः जगह चैक डैम्स बने हैं, वहां ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया है, वहां सिंचाई हो रही है। असम के कोकराझार जिले में जो भूटान से नदी आती है, वहां बांध बना है। पचास गांवों के लोगों ने कहा कि हर साल बाढ़ से तबाह होते थे, यह रोजगार गारंटी कानून का कमाल है कि हम बच गये। इसलिए यह विभिन्न किस्म के हजारों सक्सैज वाली स्टोरी है और सभी जगहों पर सफलताओं की कहानियां बन रही हैं। इसीलिए माननीय सदस्यों से हम अपेक्षा करते हैं कि इसका …( व्यवधान)

सभापति महोदया : उन्हें प्रश्न पूछना है।  

SHRI B. MAHTAB : The hon. Minister has given an exhaustive answer. There is one point which I would like to stress on for which I need an answer from the hon. Minister.

          Now, all the districts of the country have been covered. There are many districts and many areas which are irrigated, where soil is not available for doing the work. [MSOffice55] 

For that reason, soil is being brought from 2, 3, 5 or even 10 kms.  That is the position.  My concern is whether the Government is going to consider this.  जो कंपोनैन्ट आपने रखा कि अर्थ वर्क इतना परसैंट होगा और बाकी इतना होगा। आपने 60:40 रखा। Can you make a specific area-wise policy कि जहां यह प्रोग्राम बन रहा है, ग्राम सभा की तरफ से प्रोग्राम आ रहा है, उसी तरह की इलास्टिसिटी और फ्लैक्सिबिलिटी रखें कि यह कंपोनैन्ट अदल-बदल हो सके।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, यह बात ठीक है कि 60 प्रतिशत लेबर कंपोनैन्ट और 40 प्रतिशत मैटीरियल कंपोनैन्ट  का रेशियो रखा गया है। लेकिन इसमें खूबी यह है कि एक जिले को यूनिट मानकर 60:40 रेशियो में रखना है। ऐसा नहीं है कि एक स्कीम में 60:40 रेशियो मेनटेन करना है। ऐसे तो कोई काम ही नहीं होगा, जहां का तहां रुक जाएगा। इसलिए जिला को यूनिट माना गया है। इसलिए किसी  स्कीम में 90 प्रतिशत भी मैटीरियल हो सकता है, 10 प्रतिशत ही लेबर कंपोनैन्ट हो सकता है। लेकिन वहीं पर ऐसी भी कोई योजना ली जा सकती है जिसमें 90 फीसदी लेबर कंपोनैन्ट और 10 फीसदी मैटीरियल कंपोनैन्ट हो सकता है।

सभापति महोदया  : इसको जिले में 60:40 के रेशियो से करेंगे?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जी हाँ।  इसलिए वहाँ जो प्रोग्राम कोआर्डिनेटर है, उसको यह देखना है कि …( व्यवधान) आप सुन लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर बहस से अच्छी जानकारी होगी। बहुत से अधिकारी भी नहीं समझ पाते। इसलिए उन अधिकारियों का दिमाग साफ किया जाए, उनको बताया जाए कि एक इनडिविजुअल स्कीम में 60:40 रेशियो नहीं है। जिला यूनिट है। किसी योजना में 100 प्रतिशत भी मज़दूरी हो सकती है और मैटीरियल कंपोनैन्ट नहीं होगा। किसी में मैटीरियल कंपोनैन्ट 90 प्रतिशत भी हो सकता है लेकिन सब मिला-जुलाकर जिला को यूनिट माना गया है।

सभापति महोदया : क्या आपके यहां से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जी हाँ, हैं। महोदया, हम आपका आभार मानते हैं कि आपने हमें और माननीय सदस्यों को मौका दिया। ऐसा मशहूर कानून देश भर के लोग जानेंगे और समझेंगे तो यह योजना सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।