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Title: Discussion on the motion for consideration of the Green Tribunal Bill, 2009, moved by Shri Jairam Ramesh (Discussion not concluded).
MADAM CHAIRMAN : Now, Item No. 23, Shri Jairam Ramesh.
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): Madam Chairman, I beg to move:
“That the Bill to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”
MADAM CHAIRMAN: Mr. Minister, do you wish to say something on this Bill?
SHRI JAIRAM RAMESH : Madam, if you allow me, then I would like to make some opening remarks.
Madam, after a monumental Bill, we are now taking an environmental Bill. The Bill that we are taking up for consideration is of considerable significance.
MADAM CHAIRMAN: He has given some responsibilities also. He is sharing responsibility.
SHRI JAIRAM RAMESH : Yes, he has passed on some responsibilities to the Ministry of Environment and Forests as well.
Madam, today, we are taking a historic step forward in ensuring that the Directive Principles of the Constitution; decisions of the Supreme Court; and the recommendations of the Law Commission are given effect to.
Article 48A of the Constitution of India, which is part of the Directive Principles, says that :
“The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.”
In a historic decision given in 2000 in the case of Andhra Pradesh Pollution Control Board V/s. M. V. Naidu, the hon. Supreme Court had held and I quote :
“Since most of the statutes dealing with environment are by Parliament, the Law Commission could kindly consider the question of review of environmental laws and the need for constitution of environmental courts with experts in environmental law in addition to judicial members in the light of experience of other countries.”
Finally, there was the 186th Report of the Law Commission given in September 2003, and I quote :
“In view of the involvement of complex scientific and specialized issues relating to environment, there is need to have separate environment courts manned only by persons having judicial or legal experience and assisted by persons having scientific qualification and experience in the field of environment.”
Madam, it will really be a privilege to know that India would really be the first country in the world to set up such an extensive network of specialized environment courts. Other countries like Australia, New Zealand and the UK have a skeletal framework, but no country in the world has the type of framework that we are proposing to put in place through the National Green Tribunal.
What will the National Green Tribunal do? It would empower the ordinary citizen of India to ensure that the laws relating to environment and forests are implemented for his or her own benefit.
In UPA-I, we had the Right to Information and the Right to Employment. In UPA-II, we had the Right to Education, and this will be the Right to Environment. Of course, we will have the Right to Food Security later, but the National Green Tribunal, in many ways — when it becomes a law — will guarantee to every citizen of India the right to a safe and clean environment.
There are seven major laws of the country that relate to environment and forests – two relating to water pollution, one relating to air pollution, the Environment Protection Act, the Forest Conservation Act, the Biological Diversity Act, and the Public Liability Insurance Act – and what it does, Madam Chairperson, is that any citizen of India, either herself or himself, or through a civil society organization, or through any association of people, or through a State Pollution Control Board, can approach the National Green Tribunal for civil damages. We have defined in the law what is meant by a substantial question of the environment. If anybody is aggrieved, if anybody is adversely affected by the non-implementation of laws relating to environment and forests, he or she can approach the National Green Tribunal for civil damages.
This is a major historic step forward in our country. Madam, the first historic step that was taken in the field of environment was the Forest Conservation Act of 1980 under the leadership of late Shrimati Indira Gandhi. Then, we had the unfortunate and calamitous Bhopal Gas Tragedy of 1984, which led to Parliament enacting the Environment Protection Act of 1986. Twenty-four years later, Parliament will be enacting a third historic legislation, which is the National Green Tribunal legislation.
What the National Green Tribunal will be? There will be one main Tribunal, one main Bench, and there will be four other Benches. So, there will be five Benches of the National Green Tribunal in different parts of the country. They will have judicial members up to 20. They will have members of experts relating to environment up to 20. They will function in a circuit mode so that access to justice will be easy and convenient for all citizens of the country. The idea is to put pressure on the Central Government and the State Government to ensure that the laws of the land that relate to environment and forests are implemented in letter and spirit, and if they are not implemented in the wisdom of the Tribunal, civil damages can be claimed by citizens, who are aggrieved. For example, in many parts of the country, today environment is beginning to have public health impact. Respiratory diseases are on the increase. In many parts of India, the incidence of cancer has come into the fore and experts believe this is because of pollution. This is because of the manner in which the environment has been despoiled. Citizens living in these areas can approach the National Green Tribunal and claim civil damages for hurt that has been caused to them by the non-implementation of laws relating to environment and forests.
Madam, we brought this Bill on the 31st July, 2009. The Standing Committee gave its Report on 24th of November, 2009. Today we are discussing the Bill in the Lok Sabha. I think the manner and the speed with which we have moved demonstrates our commitment, demonstrates our determination, to ensure that the laws are implemented. The Standing Committee had made 12 recommendations. We have accepted 10 of the 12 recommendations. Only two recommendations which were of far-reaching nature have not been accepted. One is about giving the power of contempt to the Tribunal, which we felt was carrying things a bit too far. It is too early to give that type of powers to the Tribunal. Perhaps, we could consider it at a later stage. The second recommendation which we have not accepted is relating to the Schedule which will enumerate all the laws, which will form part of the National Green Tribunal. However, we have said and I assure all the hon. Members that before we delete any law, or before we add any law, we will place a draft notification in Parliament, and only after the Parliament finally approves that notification, we will add or subtract from the laws which will be under the purview of the National Green Tribunal.
In short, the National Green Tribunal is a specialised environment court which will adjudicate civil matters relating to environment and forests. Today, there are over 5,600 cases in the judiciary which are waiting for disposal. … (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, it is just becoming like a reply. Many speakers are ready to raise this issue and give thanks to you. … (Interruptions)
SHRI JAIRAM RAMESH: I will end in one minute.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Please allow some of them to speak in favour of the Bill.
SHRI JAIRAM RAMESH: I just want to say that we have given six months time for the tribunal to adjudicate. It is our intention that this huge backlog of cases that exists in the High Courts and in the lower courts, that backlog will not be there and ordinary citizens of India will get access to quick justice when it comes to environment and forests.
MADAM CHAIRMAN : Motion moved:
“That the Bill to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”
श्री अनंत कुमार हेगड़े (उत्तर कन्नड़): सभापति महोदया, जब हम अपने माननीय मंत्री जी का भाषण सुनते हैं तब ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में इस तरह का कानून कहीं भी नहीं है और ऐसा लगता है कि हम एक ऐतिहासिक कदम रखने जा रहे हैं और दुनिया में ऐसा ऐतिहासिक कदम कहीं भी नहीं आया जो कदम हम रखने जा रहे हैं। अपनी ही पीठ को थपथपाकर माननीय मंत्री महोदय बोल रहे थे। मुझे हैरानी हो रही है कि बोली और लेखी में कितना अंतर है। अपने दिल के अंदर झांक कर देखें तो महसूस होता है कि जो इस बिल को समझते हैं जो पर्यावरण का ज्ञान रखते हैं वही समझ सकते हैं कि इस बिल के अंदर क्या है? बिल बिल्कुल खोखला है, न मां है, न बाप है, कुछ नहीं है। एक-एक क्लॉज मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। यह बिल कैसे लाया गया? वर्ष 1995 में जब नेशनल एनवायरनमेंट एपेलेट अथॉरिटी थी और उसके बाद जो नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल था वह नाकामयाब हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा, लॉ-कमीशन ने उसे रिक्मेंड किया और उसके बाद ग्रीन-ट्रिब्यूनल का जन्म हुआ। किस ढंग से इसका जन्म हुआ और किस दिशा में यह ग्रीन-ट्रिब्यूनल जा रहा है, इस बारे में सोचें तो भगवान ही इस पर्यावरण को बचा सकता है सरकार बिल्कुल नहीं बचा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहा था कि पर्यावरण के लिए यह बिल बिल्कुल एक प्रोटैक्शन सा बन जाएगा, कोई इस पर प्रश्नचिंन्ह नहीं उठा पाएगा। ठीक है जब हम संशोधन करते हैं, सदन में प्रस्ताव लाते हैं, नया बिल पेश करते हैं तो पुरानी गलतियों को न दोहराते हुए आना चाहिए। नेशनल एनवायरनमेंट एपेलेट अथॉरिटी में जो गलतियां थीं, जो नेशनल एनवायरनेंट ट्रिब्यूनल में गलतियां थीं, अगर कोई ऑफिसर इसे बनाता, तो शायद मुझे बोलने के लिए कुछ होता। अगर श्री जयराम रमेश जैसे मंत्री भी इसकी तरफ ध्यान न देकर इसे सदन में पेश करते हैं, तो इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती है। जो ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल है, मेरी जानकारी में यह इसलिए लाया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो पर्यावरण से संबंधित बातें सोचता हैं, विचार करता हैं, वे आइंदा कभी पर्यावरण के बारे में न सोचे। इंडस्ट्री वालों का मुकाबला कोई न कर पाए, इस ढंग का यह बिल है। हम बिल इसलिए लाते हैं कि हम यूपीए का एजेंडा रख रहे हैं या एनडीए का एजेंडा रख रहे हैं। यह पर्यावरण का एजेंडा है। यूपीए हो या एनडीए हो, इससे इस बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम रहें या न रहें आने वाले सौ सालों तक, हज़ारों सालों तक हमारी पीढ़ी इसी मिट्टी में रहेगी। इसलिए इस कानून को लाने की जरूरत है। तब हजारों साल के बाद यूपीए भी नहीं रहेगी और एनडीए भी नहीं रहेगी, लेकिन पर्यावरण का नाश तो नहीं होने वाला है। पढ़े-लिखे मंत्री के सामने मैं एक-एक क्लाज़ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि इस बिल में क्या है। कह रहे हैं कि समय बहुत कम है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतने कम समय में इस बिल को किसी के सामने न ले जा कर, एक्सपर्ट्स के सामने न ले जा कर, राइट टू इंफोर्मेशन एक्ट में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि हमने किसी एक्सपर्ट के साथ विचार नहीं किया। इस बात को मंत्रालय ने भी माना है। किसी के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया है और सदन में इस बिल को पेश किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस जल्दीबाजी का क्या कारण है?
SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Chairman, this has gone to the Standing Committee and we have accepted the recommendations of the Standing Committee. So, I categorically deny all these allegations that are being made. I respect his view but he is misleading the House.
SHRI ANANT KUMAR HEGDE : Mantriji¸ let me complete my submission. I am not misleading the House. I will show how you are misleading the House.
आपकी सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपके सामने उदाहरण पेश करता हूं। ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल हमारे सामने पेश है। मैंने कहा कि यह पर्यावरण के हित के लिए नहीं है, बल्कि पर्यावरण को और भी प्रदूषित बना कर इंडस्ट्री के हित के लिए यह बिल लाया जा रहा है। कुछ समय पहले लॉ मंत्री जी ने बयान देते हुए कहा था कि प्राचीन संस्मारकों के संरक्षण के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स रहेंगे, कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे, कोई ज्यूडिशरी नहीं होगी। लेकिन इस बिल में एक्सपर्ट्स की केवल बात कही गई है। कानून बहुत नाजुक होता है। एक शब्द में पूरा अर्थ बदल जाता है। एक शब्द अगर बदल जाएगा, तो पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। Section 5(2) reads as follows:
“A person shall not be qualified for appointment as an Expert Member, unless he, –
(a) has a degree in Master of Science (in physical sciences or life sciences) with a Doctorate degree or Master of Engineering or Master of Technology and has an experience of fifteen years in the relevant field including five years practical experience in the field of environment and forests (including pollution control hazardous substance management, environment impact assessment, climate change management and biological diversity management and forest conservation) in a reputed national level institution; or
“(b) has administrative experience of fifteen years including experience of five years in dealing with environmental matters in the Central or a State Government or in a reputed National or State level institution.”
इसका क्या मतलब है, मंत्री जी ही बता पाएंगे। एक ओर एक्सपर्ट्स को हम लाएंगे, कानून के जानकारों को लाएंगे, उसके साथ-साथ ‘or’ लगा दिया। रिटायर्ड आईएएस आफिसर्स का क्लब बनाने जा रहे हैं। और कुछ नहीं है, इस बिल में। सैलेक्शन कैसे किया जाएगा? इस कमेटी में ट्रिब्यूनल में नामिनेशन का सैलेक्शन कैसे होगा? Section 3 say, The Judicial Members and Expert Members of the Tribunal shall be appointed on the recommendations of such Selection Committee and in such manner as may be prescribed. इसका अर्थ मुझे तो समझ में नहीं आया। शायद आप जान सकते हैं या बाकी लोग समझ सकते हैं। हम समझ नहीं पाएंगे लेकिन जो बाहर बैठे हैं, क्या वे समझ पाएंगे as prescribed by the Central Government. इसका मतलब क्या होगा? कभी भी चेंज कर सकते हैं। आज सैंट्रल वाटर एक्ट, सैंट्रल पॉल्यूशन एक्ट, सैंट्रल एन्वार्यनमेंट एक्ट का जिक्र किया गया। मैं आपको पढ़कर बताता हूं, Section 33 – power to amend Schedule I – The Water Act, 1974, the Water Cess Act, 1977, the Forest Act, 1980, the Air Pollution Act, 1981, the Environment Act, 1986, the Public Liability Insurance Act, 1991, the Biological Diversity Act, 2002, ये सब कुछ बदल दिया जाएगा, बिल में पावर दी गई है। सैक्शन 33 में पावर दी गई है कि पावर टू अमेंड शेडय़ूल 1 ।
SHRI JAIRAM RAMESH: We are not changing the Act. Schedule I lists the Acts for the purview of the National Green Tribunal. I am sorry, Madam, this Member is misleading at every step.
श्री अनंत कुमार हेगड़े : यह इसी बिल में है, मैंने कोई शब्द नहीं जोड़ा है। मेरा एक भी शब्द नहीं है। आपने जो बिल में लिखकर सदन के सामने पेश किया है, उसी शब्द को हम बोल रहे हैं, पावर टू अमेंड शेडय़ूल 1, इसका क्या मतलब है? यह मेरा शब्द नहीं है।
SHRI JAIRAM RAMESH: Power to amend Schedule I means to bring an Act in Schedule I. That is what it means -whether you have to conclude an Act or not to set up an Act. Mr. Hedge, please do not mislead the House. … (Interruptions)
श्री अनंत कुमार हेगड़े : मंत्री महोदय, आप कैसे भी इन्टरप्रेट कर सकते हैं। अर्थ कैसे भी निकाला जा सकता है। आज सदन में एक बात बोलेंगे और बाहर जाकर एक बात बोलेंगे। मुझे एन्वार्यनमेंट के बारे में बताइए कि इन सालों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कितनी इंडस्ट्रियों का लाइसेंस कैंसल किया है? अगर एक केस भी उदाहरण के लिए बता देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं बोलूंगा नहीं।
श्री जयराम रमेश: अगर मैं बताऊंगा तो आपको उठना ही नहीं पड़ेगा। I can give you examples. You want me to give examples.
MADAM CHAIRMAN : Mr. Minister, in your reply, you can say all these things.
श्री अनंत कुमार हेगड़े : यह कानून शेडय़ूल 1 में, एक्ट में ट्रिब्यूनल इसे चेंज नहीं कर सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट में ही आना पड़ेगा। इसमें दिया गया है कि शेडय़ूल 1 चेंज करना है। पावर टू अमेंड शेडय़ूल 1, अगर इस ढंग से लिखा जाता है तो यह पावर कैसे ट्रिब्यूनल को दिया गया? क्या यह अनजाने में हुआ? जानबूझकर हुआ है? हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन गलतियों पर गलतियां दोहराना कोई इंसानियत का रूप नहीं है। सिर्फ एक-दो चीजें नहीं हैं, मैं हर सैक्शन में दिखाता हूं। Section 16 – Tribunal to have appellate jurisdiction. उसमें ऐसा किया है कि यह अपने संविधान का वॉयलेशन है। सैक्शन 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत जो अधिकार मिलता है, उसका वॉयलेशन इस ट्रिब्युनल एक्ट में है। जो भी हो अगर इसके खिलाफ इंडस्ट्री को परमीशन दी गई, एनविरोनमैन्ट इम्पैक्ट असैसमैन्ट स्टडी हो गई तो वह मैनेज किया जाता है। हर इंडस्ट्रीज में एनविरोनमैन्टल इम्पैक्ट असैसमैन्ट स्टडी मैनेज ही किया जाता है। अगर एनविरोनमैन्टल कॉस्ट बैनिफिट एनॉलिसिस करेंगे तो किसी भी इंडस्ट्रीज को एनविरोनमैन्टल इम्पैक्ट असैसमैन्ट स्टडीज होने के बाद पर्यावरण मंत्रालय परमीशन दे ही नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। यहां सैक्शन 16 में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति होगा, इंडस्ट्री हो या प्रोजैक्ट हो, 30 दिन के अंदर-अदर उसका विरोध दर्ज करना चाहिए और छः महीने में सिविल डिस्प्यूट्स इनवोल्विंग सब्सटेंशियल क्वैश्चंस ऑन एनविरोनमैन्ट दर्ज करना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि संविधान के इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सैक्शन 5 में जो अधिकार दिया गया है, मैं यह नहीं सोचता कि यह मंत्री जी ने जानबूझकर किया है। यह किसी अधिकारी को इस सदन में पेश करने के लिए कह दिया गया और आंख बंद करके इस सदन में पेश कर दिया गया। मैं नहीं समझता कि श्री जयराम रमेश जैसे पढ़े-लिखे आदमी जानबूझकर ऐसी गलतियां कर सकते हैं।
इस बिल को पेश करते हुए यह भी कहा गया कि बहुत सालों के वैचारिक मंथन के बाद हम इस बिल को पेश करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बिल को सदन में पेश करते हुए आपके मंत्रालय ने इस पर विचार-विमर्श किया होगा। बस ड्राफ्ट बनाया गया, जल्दबाजी में सदन में रखा गया, कैसे भी हो, जैसे अभी प्राचीन मोनुमैन्ट्स के बारे में जल्दबाजी में बिल सदन से पास करा लिया गया। यह सब अभी हमारी आंखों के सामने हुआ है। कोई नहीं जानता था कि बिल आने वाला है, अचानक बिल लाया गया और पास भी हो गया। …( व्यवधान)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): More than 13 Members have spoken on the Bill and the hon. Minister replied to it. Now you are saying कि अभी जल्दबाजी में पास करके चले गये। Do not make a wild allegation. You were not present in the House when the Bill was discussed and now you are talking about the Bill.
श्री अनंत कुमार हेगड़े : मंत्री जी, यह रिवाज नहीं है…( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY: There is a limit to argue.
श्री अनंत कुमार हेगड़े : आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, बिजनेस एजवाइजरी कमेटी को तय करना था कि इसे कब पेश करना है, उसके मुताबिक इसे पेश करना था।
SHRI V. NARAYANASAMY: Even BJP Members supported the Bill and now you are saying that we have passed the Bill quickly.
श्री अनंत कुमार हेगड़े : आपने इसमें कुछ जल्दबाजी की है। …( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN : This is not the way.
… (Interruptions)
श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): भगवान विष्णु और अनंत शांत रहें तो अच्छा रहेगा।…( व्यवधान) उन्हें आपके बारे में बोलने का मौका मिल गया। …( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: Shri Narayanasamy, you are a Minister. Have patience. It is okay.
.… (Interruptions)
SHRI V. NARAYANASAMY: He is speaking out of context. … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: I will see to it.
श्री अनंत कुमार हेगड़े : मैडम, मंत्री जी के बर्ताव पर मुझे को ऐतराज नहीं है, क्योंकि सच्चाई बताने में कुछ लोग हिचकिचाते हैं।
सभापति महोदया : आप अपने बिल पर बोलिये।
श्री अनंत कुमार हेगड़े : इस सवाल पर अंदर की ज्वाला को मैं समझ सकता हूं।
जो सैक्शन 18 application or appeal to Tribunal है. अब तक ऐसा होता था कि अगर कोई दूसरे ऐरिया में इंडस्ट्री आ रही हो तो वहां के लागों को उसकी जानकारी नहीं रहती थी क्योंकि लोग बहुत पढ़े-लिखे नहीं होते थे। छत्तीसगढ़ या ओडीसा या बिहार में जायें तो वहां जाकर देखे। जैसे मंत्री जी ने बहुत बड़े शब्दों में आज बिल पेश करते हुये कहा कि हम ऐसी इंडस्ट्री लगायेंगे,िजससे हजारों लोगों को मजदूरी मिलेगी, ऐसा डेवलेपमेंट होगा, लोग बिलकुल खुश होकर सुनते थे। लेकिन उसके बाद जब प्रोजैक्ट आता है तब महसूस होता है कि इसका क्या असर होता है? उसके बाद वापस हट नहीं सकते। लेकिन इस सैक्शन से, जो पढे लिखे लोग होंगे, जो एनजीओज़ होंगे, या अन्य संस्थान होंगे, वे ट्रिब्यूनल के सामने आकर पेश नहीं कर पायेंगे। वे कोई शिकायत दर्ज नहीं कर पायेंगे। इसको पूरा मना कर दिया गया है। एक प्रकार से कम्पलेंट को डिसकरेज कर दिया गया है। अगर कम्पलेंट करेंगे तो कॉस्ट लगेगी। अब तक कोई कानून इस देश में नहीं था कि कोई कम्पलेंट करे और उसे कॉस्ट देनी पड़े। मैं इसलिये कहता हूं कि जो कॉस्ट लगाया गया है, वह बिलकुल असंवैधानिक है। जिसको सही लगता है, वे ट्रिब्यूनल के सामने आकर अपनी बात रख सकते हैं। अगर उसे पूरा निकालना ही चाहते हैं तो बिलकुल सही नहीं है। यह संविधान के विरुद्ध है। इसलिये, मैं चाहता हूं कि सैक्शन 22 में कॉस्ट के बारे में कहा गया है, It should be omitted. इसे पूरे बिल से निकालना ही चाहिये। इतना तमाशा इस बिल में है कि Make an order to award cost including lost benefits due to any interim injunction. जब भी हो, कोर्ट इंटैरिम इंजैक्शन देता है तो पढ़कर, उसमें क्या सच्चाई है, क्या उसकी कहानी है, पूरा देखकर इंटैरिम इंजैक्शन देता है। उसके बाद अगर डिसमिस किया जाता है तो जो उसके खिलाफ विरोध दर्ज किया उस पर कॉस्ट लगायेंगे, यह कानून मैं समझ नहीं सकता हूं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिये कहता हूं कि शैडूल-1 पर जो अमैंड करने का अधिकार ट्रिब्यूनल को दिया है, वह वापस कर देना चाहिये।
सभापति महोदया, कॉस्ट के बारे में सैक्शन 22 में लिखा है। कॉस्ट तो बिलकुल लगना ही नहीं चाहिये, इसे वापस लेना चाहिये। इस देश में संविधान में जो दिये गये अधिकार हैं, उसे आप छीनना चाहते हैं। यह छोटा बिल नहीं है, देखने में बहुत छोटा है लेकिन छोटा नहीं है। यह हजारों सालों का सवाल है। केवल मेरी जिन्दगी का सवाल नहीं है, आपकी जिन्दगी का सवाल नहीं है, यह हजारों सालों का सवाल है। यह बिल उतना छोटा नहीं हैं, जितना हम समझते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बिल जल्दबाजी से पास कराने की कोशिश न करे। इस बिल को फिर वापस ले जाइये। लोगों के सामने ले जाइये, लोग क्या अमैंडमेंट सुझायेंगे, य़ा एक्सपर्ट्स उस पर क्या कहेंगे, उसके मुताबिक फिर इस बिल को यहां लाये। उसके बाद हम समर्थन देंगे, नहीं तो कभी नहीं देंगे।
सभापति जी, मैं अपने व्यवहार के बारे में समझौता कर सकता हूं, उससे थोड़ा लाभ या नुकसान भी होगा लेकिन मेरी मां के बारे में समझौता नहीं कर सकता। पर्यावरण मेरी मां है। जिस ढंग से इस ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल में समझौता किया जा रहा है, अपनी मां के बारे में समझौता किया जा रहा है, हम यह समझौता हरगिज नहीं करने देंगे। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बिल वापस ले लिया जाये और पुनर्संशोधन करते दिमाग लगाकर सदन के सामने ले आयें। पूरे देश में जब इसे वेबसाइट पर डाला गया, लोगों ने इसके खिलाफ भी लिखा, हर सेक्शन के बारे में लिखा गया, लेकिन उसमें से एक भी सुझाव इस बिल में रिफलैक्ट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या हम इस सदन में कोई कहानी पेश करने जा रहे हैं? हम इस सदन में बिल पेश करने जा रहे हैं, बिल पारित कराने जा रहे हैं। यह कोई कहानी नहीं है।…( व्यवधान)
सभापति महोदया : आपस में बातें मत कीजिए। अनंत जी अन्य कोई कमेंट मत कीजिए। आपस में कमेंट मत कीजिए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया: आप मत बोलिये, वे सक्षम हैं।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया: मैंने उन्हें बोल दिया है। आप बैठिए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप बैठिए, मैं देख रही हूं।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री अनंत कुमार हेगड़े : महोदया, अंत में मैं सरकार को एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। …( व्यवधान) यह ग्रीन ट्राइब्यूनल बिल जो है, इसकी नॉमिनेटिंग ऍथारिटी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास है और पूरा अधिकार मंत्रालय ने अपने हाथ में रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस ट्राइब्यूनल को सही ढंग से काम करना हो तो इसे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असिस्मैंट स्टडी होने के बाद जो परमीशन मिलती है, उसे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ही देती है यानी कि वह पर्यावरण मंत्रालय से ही मिलती है। अगर उसे चैलेंज करना हो, उस पर प्रश्न करना हो तो मंत्रालय से ही नॉमिनेटिड हुए लोग ही उसका प्रश्न कैसे कर पाएंगे, यह कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इसका पूरा अधिकार लॉ मिनिस्ट्री को दे दिया जाए। लॉ मिनिस्ट्री उसका नॉमिनेशन करे, लॉ मिनिस्ट्री उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, जैसे रेलवे सिक्युरिटी कमीशन है, उसका नॉमिनेशन सरफेस ट्रंसपोर्ट मिनिस्ट्री करती है, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनीटरिंग करती है। इस ढ़ंग से पर्यावरण मंत्रालय इस ग्रीन ट्राइब्यूनल का कोई अधिकार अपने पास न रखे, कानून मंत्रालय को इसका पूरा अधिकार दे दिया जाए। इसके साथ ही मैं सदन के सामने अपनी दो बातें रखकर, अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): महोदया, आपने मुझे ग्रीन ट्राइब्यूनल बिल के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुरूआत में मैं माननीय जयराम रमेश जी का स्वागत करता हूं, जो इस सदन में इस बिल को लेकर आए हैं। मेरे से पहले मेरे माननीय मित्र ने इस बिल के बारे में अपनी बातें रखीं। शुरूआती दौर में उन्होंने कहा कि इस बिल के पीछे की मंशा पर इन्हें शक होता है। इन्हें लगा कि शायद कुछ औद्योगिक शक्तियां हैं जो इस बिल के पीछे हैं और वे इस पर अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। मैं बड़ी रूचि के साथ उनका 10-15 मिनट का अभिभाषण सुना। मुझे अच्छा लगता अगर वे अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए कुछ और ठोस तर्क रखते। हम लोग भी उन चीजों को समझ पाते, जिनकी ओर वे संकेत करना चाह रहे थे। खैर, उस बात से अलग हटते हुए, मैं इस बिल पर आना चाहूंगा।
मंत्री जी, जो शुरूआत आपने इस बिल को लाकर की है और अपने भाषण को प्रस्तुत करते हुए शुरूआत में आपने जो व्यापक नजरिया दिया है, वह स्वागतयोग्य है। आपकी उस प्रथम टिप्पणी से एक बात जरूर निकलकर आती है। आपने करीब 5500-5600 ऐसे केसेज़ के बारे में कहा, जो पर्यावरण से संबंधित हैं। जिनमें कहीं न कहीं लोगों को जान-माल या जीवन का नुकसान हुआ है, उससे संबंधित केस अभी भी कोर्टस में चल रहे हैं। जो आने वाला समय होगा और जिस तरीके से तकनीक, इंडस्ट्री हर पहलू से हमारी जिन्दगी में आ रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इंसान और तकनीक के बीच का जो संबंध होता है, वह और गहराता जाएगा। अभी भी हमारे पास जो विज्ञान है, हमारे पास विज्ञान से संबंधित जो सोच, समझ है, वह इतनी परिपक्व नहीं है कि विज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए, रसायन से जुड़ी हुई जो तमाम चीजें हम अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, उससे जुड़े हुए जो बहुत से पहलू होते हैं, उनका क्या असर इंसानी जिन्दगी में होता है, उसे हम समझ पायें।इस तर्क को अगर हम आगे ले जाएँ तो यह बात गलत नहीं होगी कि आने वाले समय में इंसान और मशीन, इंसान और इंडस्ट्री, इंसान और माइन्स, इनके बीच में जो संबंध होता है, इसमें आपस में एक दूसरे पर जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, वे शायद बढ़ेंगे। यह अभी शुरूआत है लेकिन ग्रीन ट्राइब्यूनल बिल के अंदर केवल 15 या 20 लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त करना, चार या पाँच बैंच की अभिरचना अपने मन में रखना, हो सकता है कि यह अभी जो चुनौती सामने आएगी, उसके सामने शायद अपने तरीके से पूरी तरह से न बन पाए। मैं विनम्रता से मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस बात को ढंग से देखें कि क्या हम इसको व्यापक रूप दे सकते हैं या नहीं। बात करते-करते मेरे पूर्व मित्र ने कहा कि इसको एनवायर्नमैंट मिनिस्ट्री से अलग हटकर किसी और मंत्रालय के अंदर एक ढाँचा दिया जाए। किस मंत्रालय में जाए, मैं उसमें नहीं जाता लेकिन इस तरह के कोर्ट्स को अपना स्वायत्त रूप देना और हिन्दुस्तान भर में एनवायर्नमैंट कोर्ट्स की संरचना करने की आवश्यकता है। आज ज़िन्दगी के हर पहलू में हम एनवायर्नमैंट, इंसान और तकनीक के बीच में संघर्ष और उसके फायदे के बीच में जूझते रहते हैं। विज्ञान जो है, उसकी समझ आज भी पूरी नहीं है इस संबंध को पूरी तरीके से हमारे सामने रखने में। मैं थोड़ा बात से परे हटते हुए पिछले 15-20 दिन का एक उदाहरण देता हूँ जब बीटी ब्रिंजल या बैंगन को लेकर इस देश में बड़ी चर्चा चल रही थी। चर्चा के बाद मंत्री जी ने देश भर में काफी चर्चाएँ कीं और एक बात प्रस्तुत की कि अभी शायद उनका मंत्रालय तैयार नहीं है कि दोनों पक्ष की जो दलीलें आ रही हैं, उसमें वे बीटी ब्रिंजल के लिए जनता को कह सकें कि आप इसका सेवन कर सकते हैं। तभी कुछ लोगों का यह तर्क आया कि – please leave science to the scientists. उसको बाद में इस बिल से जोड़ता हूँ। साइंस और टैक्नोलॉजी से जुड़े हुए जीवन पर जो प्रभाव हैं, वे इतने दूरगामी हैं, इनके इतने पहलू हैं और तरह तरह से हमारे जीवन पर असर डालते हैं कि इसको केवल साइंटिस्ट पर हम नहीं छोड़ सकते। कोई साइंटिस्ट नहीं है जो आज से बीस साल पहले बता सकता था कि उनके कार्यकलापों से हमारे यहाँ क्लाइमेट चेन्ज हो सकता है। आज से 30-35 साल पहले आपको याद होगा कि कई पेन्टों में लैड आता था। तब किसी वैज्ञानिक को यह पता नहीं था कि वह लैड वाले पेन्ट हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। बहुत से ऐसे खिलौने थे जो हमने बचपन में खेले लेकिन हमारे बच्चों के लिए वे सेफ नहीं माने जाते क्योंकि बदलती हुई टैकनीक ने, बदलते हुए साइंस ने उसको हमारे सामने खतरनाक घोषित किया। उसको केवल साइंस पर छोड़ देना, केवल वर्तमान नॉलैज पर छोड़ देना अपने आप में खतरनाक है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करूँगा कि इस बिल में या इसके आगे जो रूल्स बनते हैं, उसमें इस बात को देखा जाए कि जो लायेबिलिटी इसमें फिक्स हो, वह केवल आज की नहीं, आने वाले समय में भी अगर कभी कोई ऐसी लायेबिलिटी दिखती है तो उसका भी प्रावधान उसमें होना चाहिए।
सभापति महोदया, मंत्री जी ने अपने भाषण में भोपाल गैस त्रासदी की बात की। 1984 में यह ट्रैजिडी हुई। सभापति महोदया, आप खुद मध्य प्रदेश से हैं। आज भी भोपाल गैस त्रासदी भोपाल में चलती आ रही है। अगर कोई भी व्यक्ति भोपाल की उन कलोनीज़ में जाए जहाँ भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो आज भी उस प्रभावित समाज में देखें, तो मैं गलत नहीं कहूँगा कि हर आठवाँ या दसवाँ बच्चा वहाँ एबनॉर्मल पैदा होता है। या तो उसकी टांगें खराब होती हैं या अंदर का कोई न कोई आर्गन खराब होता है। तो लायेबिलिटी कहाँ तक हम फिक्स कर सकते हैं, कितनी दूर तक उसको देख सकते हैं, इस बात को भी अपने मन में देखने की आवश्यकता है।
एक और पहलू है जो मुझे नहीं पता कि इस बिल में कवर हुआ है या नहीं। हमारे जो बड़े पब्लिक सैक्टर या बड़े कारखाने हैं, मैं दो-तीन उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ बहुत से लोग होंगे जो कोयला के इलाकों से आते हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए या और कहीं चले जाइए। अगर दोपहर में वहाँ से आपकी गाड़ी जा रही होगी तो तीन बजे आपको लगेगा कि यकायक शाम आ गई है, अंधेरा सा ढला हुआ है, कोयले की ऐश हर जगह फैली हुई है। उसकी लायेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? जो हजारों लाखों लोग 70-75 सालों से वहां रहते चले आ रहे हैं और आगे रहते रहेंगे, जिन पर उस कोयले की ऐश गिरती है, उसका जो असर उन पर पड़ता है, उसको कौन डिटरमिन करेगा? क्या हमारी सोच है, हम उसको डिटरमिन कर पाएँगे या नहीं?
18.00 hrs.
आप बैलाडीला चले जाइए। जो नदियां खदानों तक आती हैं, उसका पानी तो पीने लायक होता है, लेकिन उसके बाद जब वह नदी जाती है, तो उसका रंग लाल हो जाता है क्योंकि उसमें आयरन ओर मिल जाता है। वह पीने लायक नहीं रहता है। लेकिन आज भी वहां के निवासी उस पानी को पी रहे हैं। उस एन्वायरमेंट डेमैज को एसैस करके हम किस कोर्ट के अंदर ला पाएंगे। अभी कुछ समय पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, शायद झारखण्ड या बिहार के कुछ इलाकों के बारे में वह फिल्म थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है।
MADAM CHAIRMAN : Shri Sandeep Dixit, you can resume your seat now. It is six o’clock and we will take up the discussion on the Bill tomorrow.
Now, we will take up “Zero Hour”.